ETV Bharat / state

लखनऊ-प्रयागराज हाईवे के निर्माण में देरी, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों लग रहा इतना समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ-प्रयागराज हाईवे का कार्य अब तक पूर्ण न हो पाने पर नाराजगी व्यक्त की है. न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि आखिर हाईवे का काम पूरा होने में इतना अधिक वक्त क्यों लग रहा है, साथ ही यह भी बताने को कहा है कि रायबरेली से प्रयागराज के बीच फोर लेन सड़क और डिवाइडर का काम कब तक पूरा हो जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
author img

By

Published : Jul 30, 2021, 10:34 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ-प्रयागराज हाईवे का कार्य अब तक पूर्ण न हो पाने पर नाराजगी व्यक्त की है. न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि आखिर हाईवे का काम पूरा होने में इतना अधिक वक्त क्यों लग रहा है, साथ ही यह भी बताने को कहा है कि रायबरेली से प्रयागराज के बीच फोर लेन सड़क और डिवाइडर का काम कब तक पूरा हो जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने हाईवे के निर्माण को लेकर दर्ज एक स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. इस मामले में पूर्व में न्यायालय ऊंचाहार रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर जिलाधिकारी, रायब्रेली को भी तलब कर चुकी है. वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए रायबरेली रिंग रोड का काम अब तक पूरा न होने पर भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को हिदायत दी है कि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं मिला तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.

दरअसल पिछली सुनवाई पर भी न्यायालय ने पूछा था कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अब तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मंत्रालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश नहीं प्राप्त हो सके हैं. न्यायालय ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ-प्रयागराज हाईवे का कार्य अब तक पूर्ण न हो पाने पर नाराजगी व्यक्त की है. न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि आखिर हाईवे का काम पूरा होने में इतना अधिक वक्त क्यों लग रहा है, साथ ही यह भी बताने को कहा है कि रायबरेली से प्रयागराज के बीच फोर लेन सड़क और डिवाइडर का काम कब तक पूरा हो जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने हाईवे के निर्माण को लेकर दर्ज एक स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. इस मामले में पूर्व में न्यायालय ऊंचाहार रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर जिलाधिकारी, रायब्रेली को भी तलब कर चुकी है. वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए रायबरेली रिंग रोड का काम अब तक पूरा न होने पर भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को हिदायत दी है कि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं मिला तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.

दरअसल पिछली सुनवाई पर भी न्यायालय ने पूछा था कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अब तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मंत्रालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश नहीं प्राप्त हो सके हैं. न्यायालय ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.