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लखनऊः दवाइयों की निर्बाध आपूर्ति के लिए आदेश जारी, तय की गई समय सीमा

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Published : Apr 12, 2020, 4:29 PM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रशासन ने दवाई की दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा तय की है. आदेश के मुताबिक सभी दुकानें सुबह 9 बजे से देर रात तक खुलेंगी. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी और गाड़ियां दवा की सप्लाई में लगी हैं उनको आने-जाने की अनुमति दी गई है.

time has been set for medical shop
दवाई दुकानों के लिए समय किया गया तय

लखनऊ: जिला प्रशासन ने देर रात शहर में दवा की दुकानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने दवाई की दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा का आदेश दिया है.

लखनऊ प्रशासन ने दवाइयों की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक समय सीमा तय कर दी है. इनके ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अमीनाबाद क्षेत्र की दवाओं की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से देर रात तक खुलेंगी. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी और गाड़ियां दवा की सप्लाई में लगी हैं उनको आने-जाने की अनुमति दी गई है.

दोपहिया वाहनों पर लगेगी रोक
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि मेडिसिन मार्केट में दोपहिया वाहनों के आने-जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि लाटूश रोड के सफेद मस्जिद और पीली मस्जिद के बीच में जो पार्क है, वहां पर दोपहिया गाड़ियां पार्क की जाएंगी.

इसके साथ ड्रग लाइसेंस और जीएसटी की कॉपी साथ में लाना जरूरी है, अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. वहीं प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि दवा की डिलीवरी में लगे डिलीवरी बॉयज और गाड़ियों को भी आने की परमिशन होगी.

लखनऊ: जिला प्रशासन ने देर रात शहर में दवा की दुकानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने दवाई की दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा का आदेश दिया है.

लखनऊ प्रशासन ने दवाइयों की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक समय सीमा तय कर दी है. इनके ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अमीनाबाद क्षेत्र की दवाओं की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से देर रात तक खुलेंगी. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी और गाड़ियां दवा की सप्लाई में लगी हैं उनको आने-जाने की अनुमति दी गई है.

दोपहिया वाहनों पर लगेगी रोक
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि मेडिसिन मार्केट में दोपहिया वाहनों के आने-जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि लाटूश रोड के सफेद मस्जिद और पीली मस्जिद के बीच में जो पार्क है, वहां पर दोपहिया गाड़ियां पार्क की जाएंगी.

इसके साथ ड्रग लाइसेंस और जीएसटी की कॉपी साथ में लाना जरूरी है, अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. वहीं प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि दवा की डिलीवरी में लगे डिलीवरी बॉयज और गाड़ियों को भी आने की परमिशन होगी.

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