लखीमपुर खीरी: यूपी में हर परिवार के पास अब अपनी विशेष आईडी होगी. उत्तर प्रदेश शासन ने परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है. यह परिवार आईडी 12 अंकों की होगी. राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी. उनका राशन कार्ड नंबर ही परिवार आईडी होगी. लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह कहते है, "यूनीक आईडी प्रदेश सरकार की 'एक परिवार, एक पहचान' योजना के तहत जारी होगी. हर परिवार को एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी. इसके तहत प्रदेश की परिवार इकाइयों का एक लाइव डेटाबेस तैयार किया जाएगा." यह डेटाबेस लाभार्थी पर योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और समय से लक्ष्य प्राप्त किए जाने और उनके पारदर्शी संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
सरकारी योजनाओं में आवेदन के लिए आईडी ही होगी पर्याप्त
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि यूपी के मुख्य सचिव के जारी आदेश के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में रह रहे 3.59 करोड़ परिवारों के 14.92 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है. इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं हैं और उनका राशन कार्ड नहीं है. उन्हें ही फैमिली आईडी पोर्टल www.familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी लेनी होगी. भविष्य में लोगों को इस आईडी से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी, जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं. वे भी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं. इस परिवार आईडी से सभी विभागों की सरकारी योजनाओं के डेटाबेस से एक साथ जोड़ा जाएगा. ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने सभी अभिलेखों को स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. परिवार आईडी से ही काम चल जाएगा. परिवार आईडी पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है.
ऐसे बनवा सकेंगे परिवार आईडी
परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य अपने और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. व्यक्ति खुद भी आवेदन कर सकता है. इसके अलावा जनसुविधा केंद्रों और ग्राम सचिवालयों में भी आवेदन करवाए जा सकते हैं. जनसेवा केंद्रों से आवेदन करने पर 30 रुपये रुपये फीस लगेगी. आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी. परिवार और परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी लेखपाल के माध्यम से करेंगे. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से करेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी. राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी.
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