लखीमपुर खीरी : यूपी में अब अवैध रूप से बालू का परिवहन माफियाओं को महंगा पड़ेगा. अभी तक पकड़े जाने पर कुछ हजार रुपये जुर्माना देकर छूट जाने वाली ट्रालियां डम्पर के मालिकों को अब लाखों में जुर्माना भरना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव डॉ. रौशन जैकब ने खीरी समेत सभी जिलों के डीएम को इस आशय का पत्र भेजा है. जिसमें नए नियमों का उल्लेख है. वहीं गुरुवार को जनपद में दो ट्रालियों को अवैध रूप से बालू के परिवहन के आरोप में पकड़ लिया गया.
खीरी के डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यूपी सरकार ने अब एनजीटी के आदेश पर अवैध रूप से परिवहन करने वाली बालू के वाहनों पर जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया है. डीएम का कहना है कि इससे अवैध बालू खनन और परिवहन पर रोक लगेगी.
ऐसे होगा जुर्माना
बिना किसी परिवहन परमिट के कोई वाहन अब बालू का अवैध परिवहन करता पकड़ा गया, तो उस पर हजारों में नहीं लाखों का जुर्माना होगा. यदि कोई वाहन जिसकी शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक और वाहन की उम्र 5 वर्ष से कम हो, तो वर्ष पर चार लाख रुपये जुर्माना होगा. 25 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का वाहन जिसकी उम्र 5 से 10 वर्ष हो. वो वाहन अगर अवैध बालू परिवहन करता पकड़ा जाता है, तो उसपर त3 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा.
ट्राली ट्रैक्टर पर दो लाख रुपया जुर्माना
अगर कोई ट्राली ट्रैक्टर या कोई अन्य वाहन भी अवैध रूप से बालू का परिवहन करता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर अब कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना होगा. डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा है कि जिले ही नहीं यूपी भर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर यूपी सरकार ने इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है. इस आदेश के लागू होने से अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन पर रोक लगेगी.
पहले ही दिन पकड़ी गईं दो ट्रालियां
एनजीटी के यूपी सरकार को दिए गए आदेश के बाद खीरी जिले में इस आदेश को लागू करने के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया. यहां दो ट्रालियों को अवैध रूप से बालू के परिवहन के आरोप में पकड़ा गया है. सदर कोतवाली इलाके के रामापुर चौकी पर दो ट्रालियों को अवैध बालू का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है. इस कार्रवाई के बाद से खीरी जिले के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.