कुशीनगर: जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र में 6 दिन पूर्व रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और परिवार के तीन अन्य लोगों को कमरे में बन्द कर जलाकर मारने की घटना का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार रिटायर्ड एसआई की पहली पत्नी के पुत्र ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.
क्या था घटनाक्रम
तरयासुजान थाना क्षेत्र के गांव जवही नरेन्द्र में बीते 29 जून को रिटायर्ड एसआई श्याम सुन्दर अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ कटरैन के घर में सोए हुए थे. तब उस घर में पेट्रोल डालकर आगजनी करके उन्हें जलाने का प्रयास किया गया था. लोगों द्वारा अस्पताल ले जाते समय पुत्री राधिका का रास्ते में मौत हो गई थी, जबकि शेष तीनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया था. 3 जुलाई को इलाज के दौरान श्यामसुन्दर व उनके बेटे आकाश की मौत हो गई थी.
पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक विनोद मिश्रा ने बताया कि घटना के संबंध में गहराई से छानबीन करने पर पाया गया कि रिटायर्ड एसआई के पुत्र आशीष कुमार द्वारा ही यह घटना को अंजाम दिया गया है. पूछताछ पर आशीष ने बताया कि उसके मां की पहले ही मौत हो चुकी है. पिता ने नौकरानी को ही पत्नी बना लिया और उसके बच्चों को घर में रख लिया. इसके बाद उसे और उसके अन्य भाई बहनों को कोई खर्च नहीं दिया जाता था. उनके खाने पीने में भी वो एतराज किया करती थी और सभी भाई बहनों को घर से बाहर कर दिया गया था. पेन्शन की पूरी रकम और खेती की उपज से कोई हिस्सा नहीं मिलता था. अन्तत: उसने पिता पर दबाव बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा और उन्हे डराने तथा अपने भाई बहनों की आवश्यकता महसूस कराने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया.
ऐसे दिया घटना को अंजाम
पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक आरोपी आशीष कुमार ने 28 जून को पेट्रोल, माचिस व एक ताले की खरीददारी की थी. रात्रि में उसने उस घर के बाहर ताला लगाया फिर कटरैन पर चढ़कर उपर से ही पेट्रोल नीचे गिरा दिया. तब माचिस जला कर नीचे डाला. घर के अंदर से जब चिल्लाने की आवाज आई, तो आरोपी वहां से भाग निकला. पुलिस के अनुसार, आरोपी को ये उम्मीद नहीं थी की इससे जान भी जा सकती है.
आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
पुलिस के मुताबिक लगातार चल रही विवेचना के क्रम में आज सोमवार को आरोपी को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा गौरहा बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया. और मु.अ.सं. 244/20 धारा 304/326/342 /436 भा.द.वि. के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की गई