कौशाम्बी: जिले में 12 साल पहले हुए दोहरे हत्या के मामले में जिला जज ने बुधवार को फैसला सुनाया. जनपद एवं सत्र न्यायालय के जिला जज ने साले-बहनोई की हत्या में शामिल पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
पूरामुफ्ती कोतवाली के करनपुर पावन गांव का बब्लू ट्रैक्टर चालक था. 30 जून 2010 को वह ससुराल सैनी के घडियालीपुर गांव गया था. शाम ननका उर्फ सुनील ने फोन कर उसे प्रयागराज बुलाया. इस पर शाम को साले राजकुमार निवासी घडियालीपुर को साथ लेकर वह घर से निकल गया. दूसरे दिन घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू की.
आरोपित ननका उर्फ सुनील को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सप्ताह भर बाद राजकुमार की लाश कटौलहा गांव के समीप एक कु़ंए से बरामद किया. वहीं, बब्लू की लाश जंगल से पुलिस ने बरामद किया. इस दौरान पुलिस ने आरोपित ननका के साथ उसके पिता हरिश्चंद्र निवासी करनपुर पावन व अनिल निवासी अल्लापुर प्रयागराज के खिलाफ हत्या, लूट व शव गायब करने का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
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इस मामले में सरकारी अधिवक्ता समस्या प्रसाद ने गवाहों के परीक्षण न्यायालय के समक्ष करवाया. बुधवार को जिला जज बृजेश कुमार मिश्र ने डीजीसी सोमेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद आरोपितों को हत्या व लूट के साथ शव छिपाने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इस दौरान न्यायालय ने दोषियों पर 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी लगाया है.
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