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कौशांबी में 5 दोषियों को आजीवन कारावासः 2 साल के बच्चे और दो शराब सेल्समैन की हत्या की थी

कौशांबी जिला न्यायालय ने दो अलग-अलग मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 5, 2023, 10:00 PM IST

कौशांबीः जिले में दो साल के मासूम बच्चे को मारकर स्टील की टंकी में छिपाने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी के मुताबिक, कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव में बच्चे की हत्या की गई थी. 12 फरवरी 2021 को रूमा देवी पत्नी ज्ञान सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसके जेठ राम सूरत, जेठानी राम रति और भतीजी निर्मला ने जलन के चलते दो साल के बेटे शिवा की हत्या कर दी. इसके साथ ही शव को स्टील की टंकी में छिपा दिया. देर शाम तक जब शिवा घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन में आरोपियों के घर पर रखी स्टील की टंकी से मासूम बच्चे का शव मिला था. रूमा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद मामला जिला जज की अदालत में पेश हुआ. शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने अदालत के समक्ष आठ गवाहों का बयान कराया. मंगलवार को जिला जज अनुपम कुमार ने गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45-45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

शराब उधार न देने पर की थी दो सेल्समैन की हत्या
वहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने सेल्समैन हत्याकांड के दो आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों को 36-36 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. कोखराज थाने के सामने देसी शराब की दुकान में सैनी थाना क्षेत्र के निहालपुर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जायसवाल और कड़ा धाम थाना क्षेत्र के अकबरपुर के रहने वाले शिव प्रसाद त्रिपाठी सेल्समैन थे. दोनों व्यक्ति की 24 जुलाई 2020 को हत्या कर दी गई थी. मृतक राजेंद्र कुमार के बेटे अनुज जायसवाल ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए कोखराज के रहने वाले रंजीत उर्फ रंगबाज और गयादीन का नाम प्रकाश में लाया. दोनों अभियुक्तों ने उधारी शराब न देने पर दोनों सेल्समैनों की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने 10 गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष कराया. अपर जिला जज ने गवाहों को सुनने और पत्रावली को अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें-अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

कौशांबीः जिले में दो साल के मासूम बच्चे को मारकर स्टील की टंकी में छिपाने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी के मुताबिक, कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव में बच्चे की हत्या की गई थी. 12 फरवरी 2021 को रूमा देवी पत्नी ज्ञान सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसके जेठ राम सूरत, जेठानी राम रति और भतीजी निर्मला ने जलन के चलते दो साल के बेटे शिवा की हत्या कर दी. इसके साथ ही शव को स्टील की टंकी में छिपा दिया. देर शाम तक जब शिवा घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन में आरोपियों के घर पर रखी स्टील की टंकी से मासूम बच्चे का शव मिला था. रूमा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद मामला जिला जज की अदालत में पेश हुआ. शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने अदालत के समक्ष आठ गवाहों का बयान कराया. मंगलवार को जिला जज अनुपम कुमार ने गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45-45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

शराब उधार न देने पर की थी दो सेल्समैन की हत्या
वहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने सेल्समैन हत्याकांड के दो आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों को 36-36 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. कोखराज थाने के सामने देसी शराब की दुकान में सैनी थाना क्षेत्र के निहालपुर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जायसवाल और कड़ा धाम थाना क्षेत्र के अकबरपुर के रहने वाले शिव प्रसाद त्रिपाठी सेल्समैन थे. दोनों व्यक्ति की 24 जुलाई 2020 को हत्या कर दी गई थी. मृतक राजेंद्र कुमार के बेटे अनुज जायसवाल ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए कोखराज के रहने वाले रंजीत उर्फ रंगबाज और गयादीन का नाम प्रकाश में लाया. दोनों अभियुक्तों ने उधारी शराब न देने पर दोनों सेल्समैनों की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने 10 गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष कराया. अपर जिला जज ने गवाहों को सुनने और पत्रावली को अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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