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15 फरवरी तक डीएम ने लगाई जनपद में धारा 144 - कोरोना न्यूज

यूपी के जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने 15 फरवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा रोकथाम के उपाय हेतु एडवाइजरी के तहत अधिसूचना निर्गत की गई है.

कानपुर देहात जिलाधिकारी.
कानपुर देहात जिलाधिकारी.
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Published : Dec 26, 2020, 3:04 PM IST

कानपुर देहातः जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने 15 फरवरी 2021 तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. उनका कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह प्रभावी कदम उठाया गया है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के उपाय हेतु एडवाइजरी के तहत अधिसूचना निर्गत की गई है, जिसमें विभिन्न राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं अन्य संगठनों द्वारा आए दिन आयोजित धरना प्रदर्शन और जुलूस, श्रमिक समस्याओं और नव वर्ष, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है.

जिलाधिकारी ने बताया कि अब पूरे जनपद में सभी को कोई भी व्यक्ति थोक और फुटकर दुकानदार एजेंसी संचालन और फैक्ट्री मालिक किसी भी आवश्यक वस्तु और चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण दवाएं अन्य वस्तुओं का निर्धारित मूल्य से अधिक न बेचा जाए. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अधिक मूल्य पर बेचा और कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध किया समझा जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि जनपद के लोग भीड़ के साथ न चलें. किसी स्थान पर कुछ जलाकर इकठ्ठा होकर भीड़ लगाकर न तापें क्योंकि ये भी धारा 144 का उल्लंघन है. सभी लोग अपने घरों में रहे यदि कोई बीमार हो जाता है या कोई अतिआवश्यक इमरजेंसी काम निकल आता है तो तभी अपने घर से निकलें. युवक इंटरनेट कैफे और पब्लिक स्थानों पर न घूमें. यदि कोई धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा और पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर देहातः जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने 15 फरवरी 2021 तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. उनका कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह प्रभावी कदम उठाया गया है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के उपाय हेतु एडवाइजरी के तहत अधिसूचना निर्गत की गई है, जिसमें विभिन्न राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं अन्य संगठनों द्वारा आए दिन आयोजित धरना प्रदर्शन और जुलूस, श्रमिक समस्याओं और नव वर्ष, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है.

जिलाधिकारी ने बताया कि अब पूरे जनपद में सभी को कोई भी व्यक्ति थोक और फुटकर दुकानदार एजेंसी संचालन और फैक्ट्री मालिक किसी भी आवश्यक वस्तु और चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण दवाएं अन्य वस्तुओं का निर्धारित मूल्य से अधिक न बेचा जाए. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अधिक मूल्य पर बेचा और कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध किया समझा जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि जनपद के लोग भीड़ के साथ न चलें. किसी स्थान पर कुछ जलाकर इकठ्ठा होकर भीड़ लगाकर न तापें क्योंकि ये भी धारा 144 का उल्लंघन है. सभी लोग अपने घरों में रहे यदि कोई बीमार हो जाता है या कोई अतिआवश्यक इमरजेंसी काम निकल आता है तो तभी अपने घर से निकलें. युवक इंटरनेट कैफे और पब्लिक स्थानों पर न घूमें. यदि कोई धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा और पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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