कन्नौज: जिले में 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट कोर्ट (POCSO Act Court Judgement) ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी युवक को 10 साल कारावास और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को दिए जाने का आदेश भी दिया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने 20 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 19 अक्टूबर को दिन के 10 बजे चली गई थी. इसके बाद एक गांव की महिला ने आकर बताया कि उसने उनकी बेटी को सुक्खापुरवा गांव निवासी संदीप, डडियन गांव निवासी जब्बार व गाजीपुरवा गांव निवासी अनिल के साथ देखा था. महिला के द्वारी दी गई जानकारी के बाद पीड़ित पिता ने अपने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका पता लगाने में वह नाकाम रहा.
पीड़ित पिता ने तीनों लोगों पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए तिर्वा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की. पुलिस ने किशोरी को कल्लू उर्फ शिव कुमार के पास से बरामद कर लिया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया.
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साक्ष्यों की कमी के चलते कोर्ट ने संदीप, जब्बार व अनिल को बरी कर दिया. जबकि कल्लू उर्फ शिव कुमार पर आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी युवक को 10 साल कारावास और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.