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कन्नौज: जानें सबकुछ- किन चीजों में मिलेगी छूट, क्या रहेंगे प्रतिबंध - कन्नौज समाचार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को ऑरेन्ज श्रेणी के जिलों में रखा गया है. इस दौरान सोमवार से कन्नौज में लॉकडाउन को लेकर कई छूट भी दी गई है.

लॉकडाउन में छूट
लॉकडाउन में छूट
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Published : May 4, 2020, 5:45 PM IST

कन्नौज: जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन में काफी छूट दी जा चुकी है, जिसको लेकर आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकृत ई-कॉमर्स सुविधाएं सोमवार से जनपद में शुरू हो चुकी हैं. इसमें निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके लिए आवश्यक रूप से मास्क लगाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की गई है.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज नगर के साथ-साथ जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि जनपद कन्नौज ऑरेंज जोन में वर्गीकृत है, जिसमें अब कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त के लिए जनता का आवागमन अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा सकता है.

एसडीएम की अनुमति के बाद खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की समस्त एकल दुकानें जैसे- किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर दुकान, निर्माण सामग्री दुकान, बिजली सामग्री, मेडिकल, फल, सब्जी से संबंधित दुकानें उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही खुलेंगी. इसके लिए दुकान पर उपस्थित व्यापारी मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

दो यात्रियों सहित जिले की सीमा के अंदर चलेंगे वाहन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तु के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, टैक्सी/ कैब सेवा केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों सहित जनपद की सीमा के अंदर चलाने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही अंतरजनपदीय परिचालन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिनको प्रशासन से अनुमति प्राप्त हो, वह ड्राइवर और दो व्यक्तियों सहित यात्रा कर सकता है. वहीं दो पहिया वाहन पर मात्र वाहन चालक की यात्रा अनुमन्य होगी.

सभी सरकारी सेवाओं की भी मिली अनुमति
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में निहित, रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, नगरपालिका सेवाएं, जो कि पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगी. साथ ही निजी एवं सरकारी कार्यालय 33% कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे एवं अन्य को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. कृषि, बैंकिंग एवं वित्त कोरियर एवं पोस्टल माल ढुलाई ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियां भी की जा सकेंगी.

सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति
जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति शर्त के साथ होगी. दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए. उन्होंने बताया इस दौरान सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही पर नियंत्रण किया जाए.

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाइयों में, जिनका सतत् चलना आवश्यक हो, उनको उनके परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों मशीनरी को अनिवार्य रूप से विसंक्रमित कराए जाने, थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश एवं बाहर निकलने पर, कार्मिकों /श्रमिकों फिर तो चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किए जाने, सैनिटाइजर व साबुन की उचित व्यवस्था एवं कार्य स्थल पर दो पारियों के बीच 1 घंटे का अंतर रखते हुए प्रथक एवं निलंबित रूप से दोपहर का भोजन मुहैया कराने एवं उचित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए खोली जा सकेंगी.

शादी आयोजनों ने 20 अधिक नहीं शामिल होंगे लोग
जिलाधिकारी ने बताया कि शादी संबंधी आयोजनों में 20 से अधिक व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए भी संबंधित उप जिलाधिकारी को पहले से सूचित कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शादियों में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो.

इन सेवाओं पर रहेगी पूरी तरह से रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान समस्त घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं, यात्री रेल का आवागमन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, लोगों का अंतरराज्यीय आवागमन (चिकित्सीय करण को छोड़कर एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत सेवाओं को छोड़कर) सभी गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी.

उल्लंघन करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम 2005 के अनुरूप लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- COVID-19: UP में कोरोना के 51 नए मामले आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 2696

कन्नौज: जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन में काफी छूट दी जा चुकी है, जिसको लेकर आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकृत ई-कॉमर्स सुविधाएं सोमवार से जनपद में शुरू हो चुकी हैं. इसमें निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके लिए आवश्यक रूप से मास्क लगाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की गई है.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज नगर के साथ-साथ जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि जनपद कन्नौज ऑरेंज जोन में वर्गीकृत है, जिसमें अब कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त के लिए जनता का आवागमन अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा सकता है.

एसडीएम की अनुमति के बाद खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की समस्त एकल दुकानें जैसे- किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर दुकान, निर्माण सामग्री दुकान, बिजली सामग्री, मेडिकल, फल, सब्जी से संबंधित दुकानें उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही खुलेंगी. इसके लिए दुकान पर उपस्थित व्यापारी मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

दो यात्रियों सहित जिले की सीमा के अंदर चलेंगे वाहन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तु के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, टैक्सी/ कैब सेवा केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों सहित जनपद की सीमा के अंदर चलाने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही अंतरजनपदीय परिचालन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिनको प्रशासन से अनुमति प्राप्त हो, वह ड्राइवर और दो व्यक्तियों सहित यात्रा कर सकता है. वहीं दो पहिया वाहन पर मात्र वाहन चालक की यात्रा अनुमन्य होगी.

सभी सरकारी सेवाओं की भी मिली अनुमति
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में निहित, रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, नगरपालिका सेवाएं, जो कि पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगी. साथ ही निजी एवं सरकारी कार्यालय 33% कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे एवं अन्य को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. कृषि, बैंकिंग एवं वित्त कोरियर एवं पोस्टल माल ढुलाई ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियां भी की जा सकेंगी.

सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति
जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति शर्त के साथ होगी. दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए. उन्होंने बताया इस दौरान सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही पर नियंत्रण किया जाए.

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाइयों में, जिनका सतत् चलना आवश्यक हो, उनको उनके परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों मशीनरी को अनिवार्य रूप से विसंक्रमित कराए जाने, थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश एवं बाहर निकलने पर, कार्मिकों /श्रमिकों फिर तो चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किए जाने, सैनिटाइजर व साबुन की उचित व्यवस्था एवं कार्य स्थल पर दो पारियों के बीच 1 घंटे का अंतर रखते हुए प्रथक एवं निलंबित रूप से दोपहर का भोजन मुहैया कराने एवं उचित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए खोली जा सकेंगी.

शादी आयोजनों ने 20 अधिक नहीं शामिल होंगे लोग
जिलाधिकारी ने बताया कि शादी संबंधी आयोजनों में 20 से अधिक व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए भी संबंधित उप जिलाधिकारी को पहले से सूचित कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शादियों में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो.

इन सेवाओं पर रहेगी पूरी तरह से रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान समस्त घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं, यात्री रेल का आवागमन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, लोगों का अंतरराज्यीय आवागमन (चिकित्सीय करण को छोड़कर एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत सेवाओं को छोड़कर) सभी गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी.

उल्लंघन करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम 2005 के अनुरूप लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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