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कोर्ट ने सुनाई 4 दोषियों को 5 साल कैद की सजा, जानलेवा हमला करने का आरोप - कन्नौज में 4 दोषियों को 5 साल कैद की सजा

कन्नौज जिला न्यायालय ने 4 दोषियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. इन चारों दोषियों पर इसके साथ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 25, 2022, 4:13 PM IST

कन्नौज: जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों को सजा सुनाई है. एडीजे प्रथम विशम्भर प्रसाद ने दोषियों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि तालग्राम कस्बा निवासी बाबूराम ने 13 अप्रैल 2015 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसके पुत्र ओमवीर सिंह ने रविचंद्र से एक प्लॉट का बैनामा कराया था. 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे प्लॉट पर जसवीर गोबर डालने गया था. प्लॉट पर पहुंचने पर उसने देखा कि गेट का ताला सुरेंद्र, गिरेंद्र पुत्रगण राम प्रकाश और संजू, मंजू पुत्रगण सुरेंद्र ने तोड़ दिया. विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.

जसवीर को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर झोंक दिया. लेकिन, वह बाल-बाल बच गया. गोली से बचने पर गिरेंद्र ने फावड़ा से सिर पर हमला कर दिया. जिससे वह बेहोश होकर मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को एडीजे प्रथम विशम्भर प्रसाद ने सुरेंद्र सिंह, गिरेंद्र सिंह, संजू व मंजू को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

कन्नौज: जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों को सजा सुनाई है. एडीजे प्रथम विशम्भर प्रसाद ने दोषियों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि तालग्राम कस्बा निवासी बाबूराम ने 13 अप्रैल 2015 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसके पुत्र ओमवीर सिंह ने रविचंद्र से एक प्लॉट का बैनामा कराया था. 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे प्लॉट पर जसवीर गोबर डालने गया था. प्लॉट पर पहुंचने पर उसने देखा कि गेट का ताला सुरेंद्र, गिरेंद्र पुत्रगण राम प्रकाश और संजू, मंजू पुत्रगण सुरेंद्र ने तोड़ दिया. विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.

जसवीर को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर झोंक दिया. लेकिन, वह बाल-बाल बच गया. गोली से बचने पर गिरेंद्र ने फावड़ा से सिर पर हमला कर दिया. जिससे वह बेहोश होकर मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को एडीजे प्रथम विशम्भर प्रसाद ने सुरेंद्र सिंह, गिरेंद्र सिंह, संजू व मंजू को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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