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आठ वर्षीय मासूम से की थी अश्लील हरकत, सात साल की मिली सजा - कन्नौज में अश्लील हरकत

यूपी के कन्नौज में शनिवार को एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आठ वर्षीय बालिका को घर में बंदकर अश्लील हरकत करने का मामले में सजा सुनाई. गीता सिंह ने आरोपी को सात साल की कारावास और 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

सत्र न्यायालय
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Published : Jan 30, 2021, 5:40 PM IST

कन्नौजः आठ वर्षीय बालिका को घर में बंदकर अश्लील हरकत करने का मामले में युवक पर दोषी सिद्ध होने पर एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को सात साल कारावास और 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है. साथ ही जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए थे.

यह है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने सदर कोतवाली में 14 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री एक जनवरी को घर के बाहर भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी. तभी सरायमीरा चौकी के अंबेडकर नगर सराय मोहल्ला निवासी पंग्गे पुत्र वृंदावन बेटी को दुकान से चावल मंगवाने के नाम पर लेकर चला गया था. आरोपी ने घर ले जाकर बंदकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और मोहल्लेवासी मौके पर पहुंच गए. पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. जिसके बाद पीड़िता के पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई.

16 हजार का लगाया अर्थदंड
एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में शनिवार को आरोप सिद्ध होने पर जज गीता सिंह ने सात साल की सजा सुनाई. साथ ही 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया. जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

जमानत के बाद फरार हो गया था आरोपी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि घटना के बाद युवक की गिरफ्तारी हो गई थी. गिरफ्तारी के करीब नौ माह बाद युवक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. जमानत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था. जिसके बाद राजकिशोर व सुरेंद्र ने आरोपी को पकड़कर नौ सितम्बर 2020 को न्यायालय में पेश किया था. साथ ही अपनी जमानत भी कटवा ली थी. जिसके बाद से आरोपी जेल में निरुद्ध है. जेल से तलब कर आरोपी को सजा सुनाई गई है.

कन्नौजः आठ वर्षीय बालिका को घर में बंदकर अश्लील हरकत करने का मामले में युवक पर दोषी सिद्ध होने पर एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को सात साल कारावास और 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है. साथ ही जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए थे.

यह है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने सदर कोतवाली में 14 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री एक जनवरी को घर के बाहर भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी. तभी सरायमीरा चौकी के अंबेडकर नगर सराय मोहल्ला निवासी पंग्गे पुत्र वृंदावन बेटी को दुकान से चावल मंगवाने के नाम पर लेकर चला गया था. आरोपी ने घर ले जाकर बंदकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और मोहल्लेवासी मौके पर पहुंच गए. पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. जिसके बाद पीड़िता के पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई.

16 हजार का लगाया अर्थदंड
एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में शनिवार को आरोप सिद्ध होने पर जज गीता सिंह ने सात साल की सजा सुनाई. साथ ही 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया. जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

जमानत के बाद फरार हो गया था आरोपी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि घटना के बाद युवक की गिरफ्तारी हो गई थी. गिरफ्तारी के करीब नौ माह बाद युवक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. जमानत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था. जिसके बाद राजकिशोर व सुरेंद्र ने आरोपी को पकड़कर नौ सितम्बर 2020 को न्यायालय में पेश किया था. साथ ही अपनी जमानत भी कटवा ली थी. जिसके बाद से आरोपी जेल में निरुद्ध है. जेल से तलब कर आरोपी को सजा सुनाई गई है.

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