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भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

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Published : Nov 26, 2022, 8:00 PM IST

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भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

गोरखपुर: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान (MP Kamlesh Paswan) को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो, एसीजेएम द्वितीय प्रभात त्रिपाठी ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप है. साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था.

शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है.

गोरखपुर: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान (MP Kamlesh Paswan) को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो, एसीजेएम द्वितीय प्रभात त्रिपाठी ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप है. साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था.

शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है.

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