गोंडा: जिले में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में कोर्ट (court) ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 62-62 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में पुलिस की अच्छी पैरवी के कारण दोषियों को सजा मिल सकी. यह मामला 2015 का है.
जिले में सन् 2015 में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया था. पीड़िता के परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों गोलू उर्फ सुनील कुमार व नितिन शुक्ला को गिरफ्तार किया था. गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने मजबूत पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किए. आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा और 62-62 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा इस केस में मजबूत पैरवी की गई इससे आरोपियों को सजा मिल सकी. बताया गया कि इस मामले में शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व थाना कोतवाली के पैरोकार हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने प्रभावी पैरवी की. इसी के चलते दोनों दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई. इस पूरे मामले में पीड़िता की पैरोकारी में पुलिस ने काफी प्रभावी तरीके से साक्ष्य और गवाह पेश किए.
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