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सपा ब्लॉक प्रमुख पति समेत 7 को आजीवन कारावास की सजा - ghazipur news in hindi

गाजीपुर में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के मामले में सपा नेता व देवकली ब्लॉक प्रमुख पति सच्चे लाल यादव समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है.

सपा ब्लॉक प्रमुख पति समेत 7 को आजीवन कारावास की सजा
सपा ब्लॉक प्रमुख पति समेत 7 को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Feb 25, 2021, 6:16 PM IST

Updated : Feb 25, 2021, 9:06 PM IST

गाजीपुर: विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने गुरुवार को देवकली से सपा ब्लॉक प्रमुख माधुरी यादव के पति और सपा के कद्दावर नेता सच्चे लाल यादव समेत सात लोगों को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी.

30 जून 1997 का है मामला
एससी/एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि 1997 में नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव में 30 जून को हत्या हुई थी. मामले में सच्चे लाल यादव समेत कुल 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो जुवेनाइल (नाबालिग) और तीन लोगों की मौत हो चुकी है. गुरुवार को इसी मामले में एससी/एसटी न्यायालय ने बाकी सात लोगों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

विद्यालय की जमीन को लेकर हुआ था विवाद
प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मामला विद्यालय की एक जमीन से जुड़ा था. वादी हीरालाल की जमीन थी और वहीं सच्चे लाल यादव भी विद्यालय चलाते थे. दोनों में जमीन को लेकर 30 जून 1997 को विवाद हुआ था. विवाद के दौरान गोली भी चली थी, जिसमें दो लोगों को गोली लगी थी. इस दौरान एक मौत हो गई थी, जबकि एक बच गया था.

इसी मामले में गुरुवार को गाजीपुर की एससी/एसटी कोर्ट ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें अभियुक्त सच्चे लाल यादव, इंद्रजीत यादव, शिवाजी यादव, बच्चेलाल, हारुल यादव, शिवशंकर यादव और धर्मेंद्र यादव को सजा मिली है. बता दें अभियुक्तों को हर धारा में अलग-अलग सजा सुनाई गई है, जिसमें धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है.

गाजीपुर: विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने गुरुवार को देवकली से सपा ब्लॉक प्रमुख माधुरी यादव के पति और सपा के कद्दावर नेता सच्चे लाल यादव समेत सात लोगों को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी.

30 जून 1997 का है मामला
एससी/एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि 1997 में नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव में 30 जून को हत्या हुई थी. मामले में सच्चे लाल यादव समेत कुल 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो जुवेनाइल (नाबालिग) और तीन लोगों की मौत हो चुकी है. गुरुवार को इसी मामले में एससी/एसटी न्यायालय ने बाकी सात लोगों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

विद्यालय की जमीन को लेकर हुआ था विवाद
प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मामला विद्यालय की एक जमीन से जुड़ा था. वादी हीरालाल की जमीन थी और वहीं सच्चे लाल यादव भी विद्यालय चलाते थे. दोनों में जमीन को लेकर 30 जून 1997 को विवाद हुआ था. विवाद के दौरान गोली भी चली थी, जिसमें दो लोगों को गोली लगी थी. इस दौरान एक मौत हो गई थी, जबकि एक बच गया था.

इसी मामले में गुरुवार को गाजीपुर की एससी/एसटी कोर्ट ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें अभियुक्त सच्चे लाल यादव, इंद्रजीत यादव, शिवाजी यादव, बच्चेलाल, हारुल यादव, शिवशंकर यादव और धर्मेंद्र यादव को सजा मिली है. बता दें अभियुक्तों को हर धारा में अलग-अलग सजा सुनाई गई है, जिसमें धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है.

Last Updated : Feb 25, 2021, 9:06 PM IST
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