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गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित, 15 अप्रैल काे आएगा निर्णय

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट 15 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी.

अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित
अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित
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Published : Apr 1, 2023, 6:03 PM IST

अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित.

गाजीपुर : जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर केस में पिछले 2 दिनों से बहस चल रही है. शनिवार काे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पेश हुए. मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट 15 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. यह मुकदमा 2007 से चल रहा है. अंसारी बंधुओं पर 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का आरोप है. इसी मामले में दोनों पर गैंगस्टर लगाया गया था.

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय कर दी है. 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में यह हत्याकांड हुआ था. इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और इनके बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ. शनिवार काे इसकी अंतिम बहस पूरी हुई. जज ने 15 अप्रैल को फैसले की तारीख मुकर्रर की है. अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय की हत्या का आरोप है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले के अलावा रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी केस है. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की. बताया कि अंतिम बहस के बाद 15 अप्रैल को फैसला आएगा. बताया कि गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि अफजाल अंसारी इस मामले में हाइकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां उनको राहत नहीं मिली. मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों ने जबकि अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाहों ने बयान दिए.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी बोले- यह तरीका ठीक नहीं

अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित.

गाजीपुर : जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर केस में पिछले 2 दिनों से बहस चल रही है. शनिवार काे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पेश हुए. मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट 15 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. यह मुकदमा 2007 से चल रहा है. अंसारी बंधुओं पर 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का आरोप है. इसी मामले में दोनों पर गैंगस्टर लगाया गया था.

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय कर दी है. 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में यह हत्याकांड हुआ था. इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और इनके बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ. शनिवार काे इसकी अंतिम बहस पूरी हुई. जज ने 15 अप्रैल को फैसले की तारीख मुकर्रर की है. अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय की हत्या का आरोप है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले के अलावा रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी केस है. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की. बताया कि अंतिम बहस के बाद 15 अप्रैल को फैसला आएगा. बताया कि गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि अफजाल अंसारी इस मामले में हाइकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां उनको राहत नहीं मिली. मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों ने जबकि अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाहों ने बयान दिए.

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