फिरोजाबादः जिले की अदालत ने साल 2017 में जनपद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सजायाफ्ता अभियुक्त पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव कबीरपुर में जून 2017 को विकास उर्फ बुलबुल पुत्र अनेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के पिता अनेक सिंह ने गांव के ही गोलू उर्फ योगेंद्र पुत्र रोहन सिंह तथा देव पुत्र श्याम लाल निवासी शेखूपुर नरायची के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस ने आरोप के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल की थी. गवाहों साक्ष्यों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में हुई. इस मामले में गवाह और साक्ष्य पेश किए गए.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने की. इस दौरान न्यायालय में कई गवाह पेश हुए. साथ ही सरकारी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य और दलीलें पेश की गईं. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर देव पुत्र श्यामलाल को हत्या का दोषी माना. इसके बाद कोर्ट की ओर से दोषी देव पुत्र श्यामलाल को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई. राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 10000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
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