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मिट्टी का तेल डालकर युवक को जिंदा जलाने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद जिले की विशेष अदालत ने एक पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद की सजा. कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया 30 -30 हजार का जुर्माना. बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक मकान के पास आग की लपटों से घिरा पाया गया था युवक, परिजनों को देखकर भाग खड़े हुए दोषी पिता-पुत्र.

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पिता-पुत्र को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
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Published : Feb 17, 2022, 8:40 AM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष अदालत ने एक पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिता-पुत्र एक युवक का अपहरण कर उसे जिंदा जलाकर मारने के आरोपी सिद्ध हुए हैं. कोर्ट ने आरोपियों पर 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. कोर्ट का यह फैसला घटना के लगभग 5 साल बाद आया है.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त दे जानकारी या हो हाजिर: हाईकोर्ट


अभियोजन पक्ष के मुताबिक लाइनपार थाना क्षेत्र के विजय नगर छारबाग निवासी राधेश्याम पुत्र पोखिराम ने 5 मई 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी. प्राथमिकी बसई मोहम्मदपुर थाने में दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के मुताबिक उसी के मोहल्ले में रहने वाले रामेश्वर पुत्र पन्नालाल और राज नाथ पुत्र रामेश्वर जो कि आपस मे पिता पुत्र हैं, इनका वादी राधेश्याम के पुत्र दीपक से कोई विवाद चल रहा था. इसी विवाद में इन लोगों ने दीपक को जलाकर मारने की धमकी भी दी थी.

5 मई को यह दोनों लोग राधेश्याम के घर आए और दीपक को अकेला पाकर उसे अपने साथ ले गए. राधेश्याम और अन्य लोग जब घर पर आए तो उन्हें यह जानकारी मिली कि रामेश्वर और राजनाथ दीपक को अपने साथ ले गए हैं. परिजन जब दीपक की खोज में निकले तो बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक मकान के पास दीपक आग की लपटों से घिरा हुआ था और दोनों आरोपी परिजनों को देखकर भाग खड़े हुए. दीपक के शरीर से मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी.

परिजनों ने दीपक के शरीर की आग को बुझाने की कोशिश भी की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इस मामले में राधेश्याम ने रामेश्वर और राज नाथ के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामले की जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट फाइल की थी.

मामले की सुनवाई स्पेशल एससी एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनकर आरोपियों को घटना का दोषी पाया है.

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फिरोजाबाद: जिले की विशेष अदालत ने एक पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिता-पुत्र एक युवक का अपहरण कर उसे जिंदा जलाकर मारने के आरोपी सिद्ध हुए हैं. कोर्ट ने आरोपियों पर 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. कोर्ट का यह फैसला घटना के लगभग 5 साल बाद आया है.

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक लाइनपार थाना क्षेत्र के विजय नगर छारबाग निवासी राधेश्याम पुत्र पोखिराम ने 5 मई 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी. प्राथमिकी बसई मोहम्मदपुर थाने में दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के मुताबिक उसी के मोहल्ले में रहने वाले रामेश्वर पुत्र पन्नालाल और राज नाथ पुत्र रामेश्वर जो कि आपस मे पिता पुत्र हैं, इनका वादी राधेश्याम के पुत्र दीपक से कोई विवाद चल रहा था. इसी विवाद में इन लोगों ने दीपक को जलाकर मारने की धमकी भी दी थी.

5 मई को यह दोनों लोग राधेश्याम के घर आए और दीपक को अकेला पाकर उसे अपने साथ ले गए. राधेश्याम और अन्य लोग जब घर पर आए तो उन्हें यह जानकारी मिली कि रामेश्वर और राजनाथ दीपक को अपने साथ ले गए हैं. परिजन जब दीपक की खोज में निकले तो बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक मकान के पास दीपक आग की लपटों से घिरा हुआ था और दोनों आरोपी परिजनों को देखकर भाग खड़े हुए. दीपक के शरीर से मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी.

परिजनों ने दीपक के शरीर की आग को बुझाने की कोशिश भी की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इस मामले में राधेश्याम ने रामेश्वर और राज नाथ के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामले की जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट फाइल की थी.

मामले की सुनवाई स्पेशल एससी एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनकर आरोपियों को घटना का दोषी पाया है.

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