फिरोजाबाद : जनपद की जिला कोर्ट ने सात साल पहले हुई एक महिला की हत्या के आरोपी देवर को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.
साल 2016 में हुई थी हत्या : अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला 25 मई 2016 का है. थाना जसराना के सुरेला निवासी रामनिवास पुत्र गंगा सिंह ने अपनी भाभी मुन्नी देवी पत्नी पन्नालाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दरअसल, रामनिवास का विवाद तो उसके दूसरे भाई हरविलास की पत्नी विषणा देवी से विवाद हुआ था लेकिन विषणा देवी जान बचाने के लिए मुन्नी देवी के घर में घुस गईं. मुन्नी देवी दरवाजा बंद कर ही रहीं थीं कि उसी दौरान रामनिवास में बंदूक से गोली चला दी. गोली किवाड़ में छेद करते हुए मुन्नी देवी को लग गई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पन्नालाल ने रामनिवास के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी राम निवास के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
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नौ गवाहों ने दी गवाही : मुकदमे की सुनवाई जिला सेशन जज हरवीर सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे डीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि मुकदमे के दौरान 9 गवाहों ने गवाही दी. 12 साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामनिवास को दोषी माना. न्यायालय का कहना है कि आरोपी राम निवास ने विषणा देवी को मारने के लिए गोली चलाई. गोली उसको न लगकर मुन्नी देवी को लग गई. अभियुक्त ने संपूर्ण मनोदशा से ही गोली चलाई है.
न्यायालय ने रामनिवास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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