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जेल से छूटे 10 अपराधियों की जमानत होगी निरस्त, जानिए क्या है वजह

फिरोजाबाद जिले में पुलिस जमानत की शर्तों का उल्लंघन (breach of bail conditions) करने वाले 10 अपराधियों के खिलाफ जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई (cancellation of bail) कर रही है. पुलिस और कोर्ट द्वारा अपराधियों के खिलाफ हुई एक नई तरीके की कार्रवाई से क्रिमिनल्स में हड़कंप मचा है.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी
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Published : Nov 14, 2022, 3:45 PM IST

फिरोजाबादः जिले जमानत की शर्तों का उल्लंघन (breach of bail conditions) करना 10 अपराधियों को भारी पड़ गया है. पुलिस विभाग की रिपोर्ट के बाद ऐसे अपराधियों की जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. पुलिस और कोर्ट द्वारा अपराधियों के खिलाफ हुई एक नई तरीके की कार्रवाई से क्रिमिनल्स में हड़कंप मचा है.

गौरतलब है कि, जब भी कोई क्रिमिनल किसी अपराध में जेल जाता है और जब उसे कोर्ट द्वारा जमानत मिलती है, तो उसे कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है. वह उस केस के गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, समय से कोर्ट की तारीख पर पेश होगा, समाज विरोधी काम कर अशांति पैदा नहीं करेगा, अगर वह बाहर जाना चाहता है, तो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस के मुताबिक काफी अपराधी जमानत पर छूटने के बाद शर्तो का पालन नहीं करते है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि एक माह के अंदर 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई (cancellation of bail) की गयी है. लाइनपार थाना पुलिस ने विकास पुत्र महेश, मोनू पुत्र शिव चरण, जय किशन पुत्र नरेंद्र, अतुल पुत्र किरन, रोहित पुत्र राजाराम, थाना रसुलपुर पुलिस द्वारा सुहेल, शहजाद, अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद कफील, थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ, नगला खंगर पुलिस द्वारा दिनेश पुत्र राधेश्याम के खिलाफ जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ेंः Child pornography: मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी पेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर होगी सुनवाई

फिरोजाबादः जिले जमानत की शर्तों का उल्लंघन (breach of bail conditions) करना 10 अपराधियों को भारी पड़ गया है. पुलिस विभाग की रिपोर्ट के बाद ऐसे अपराधियों की जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. पुलिस और कोर्ट द्वारा अपराधियों के खिलाफ हुई एक नई तरीके की कार्रवाई से क्रिमिनल्स में हड़कंप मचा है.

गौरतलब है कि, जब भी कोई क्रिमिनल किसी अपराध में जेल जाता है और जब उसे कोर्ट द्वारा जमानत मिलती है, तो उसे कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है. वह उस केस के गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, समय से कोर्ट की तारीख पर पेश होगा, समाज विरोधी काम कर अशांति पैदा नहीं करेगा, अगर वह बाहर जाना चाहता है, तो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस के मुताबिक काफी अपराधी जमानत पर छूटने के बाद शर्तो का पालन नहीं करते है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि एक माह के अंदर 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई (cancellation of bail) की गयी है. लाइनपार थाना पुलिस ने विकास पुत्र महेश, मोनू पुत्र शिव चरण, जय किशन पुत्र नरेंद्र, अतुल पुत्र किरन, रोहित पुत्र राजाराम, थाना रसुलपुर पुलिस द्वारा सुहेल, शहजाद, अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद कफील, थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ, नगला खंगर पुलिस द्वारा दिनेश पुत्र राधेश्याम के खिलाफ जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है.

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