फर्रुखाबादः विगत दिनों लोको रोड निवासी सपा नेता के भाई पंकज राय को फतेहगढ़ रोडवेज वर्कशॉप के सामने स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित किया था. इसके बाद उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया था. अब डीएम मानवेंद्र सिंह ने पंकज राय के नाम पर जारी डबल बैरल बंदूक, 315 बोर राइफल और 32 बोर की पिस्टल के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इसके अलावा फतेहगढ़ कोतवाली के टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर राममिस्टर यादव के सिविल लाइन मढैया निवासी भतीजे धर्मेंद्र सिंह और भाई सुरेंद्र सिंह के नाम जारी एनपी बोर राइफल और सिंगल बैरल बंदूक को भी निलंबित कर दिया है.
टॉप-10 हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 31 मुकदमे
हिस्ट्रीशीटर राममिस्टर के खिलाफ हत्या, लूट, नकबजनी, चोरी, गुंडाएक्ट, गैंगस्टर व एनएसए आदि के 31 मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन असलहों का राममिस्टर द्वारा भविष्य में दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. थाना नवाबगंज के गांव धूरीहार निवासी राजबहादुर के पुत्र प्रभाष के नाम पर जारी दो नली बंदूक का लाइसेंस भी शस्त्र के आपराधिक दुरुपयोग की आशंका में निलंबित कर दिया गया है.
कारण बताओ नोटिस किया जारी
पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार मिश्र की ओर से डीएम को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, थाना नवाबगंज के गांव नगला दुली निवासी रामभरोसे के पुत्र रविंद्र सिंह के खिलाफ लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दहशत फैलाने और जानलेवा हमले के मामले में चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चुकी है. इसी आधार पर जिलाधिकारी ने रविंद्र के नाम जारी रिवॉल्वर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.