फर्रुखाबाद: अधिवक्ता रविंद्र सिंह की हत्या के केस में बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था. पिछले साल 28 मार्च को बद्दो फतेहगढ़ पुलिस की कस्टडी में गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद मेरठ आया था. दिल्ली रोड स्थित होटल मुकुट महल में उसने फतेहगढ़ पुलिस से खातिरदारी कराई और साथियों संग फरार हो गया था. इसके बाद फर्रुखाबाद जिले के छह पुलिसकर्मियों देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
आईजी कानपुर रेंज ने की कार्रवाई
बदन सिंह बद्दो को भगाने के मामले में पुलिस वालों के दोषी पाए गए जाने पर कानपुर रेंज आईजी मोहित अग्रवाल ने उपनिरीक्षक देशराज त्यागी को बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद 22 अगस्त को सिपाही संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, वाहन चालक भूपेंद्र सिंह को भी बर्खास्त कर दिया.
हत्या की काट रहा था सजा
गौतमबुद्धनगर अदालत ने मेरठ के अधिवक्ता रविंद्र गुर्जर की साल 1996 में हुई हत्या के मामले में बदन सिंह बद्दो को 26 अक्टूबर 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. बदन सिंह और उसके भाई किशन सिंह के खिलाफ रविंद्र के भाई देवेंद्र सिंह ने केस दर्ज कराया था. वारदात के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिनको जमानत मिल गई थी. केस की सुनवाई के दौरान किशन की मौत हो गई थी. पीड़ित पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने 2015 में केस मेरठ से गौतमबुद्धनगर अदालत ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद बद्दो को सजा सुनाई गई. वहीं कुछ माह बाद बद्दो को नोएडा से फर्रुखाबाद जेल स्थानांतरित कर दिया गया था.