ETV Bharat / state

कोरोना का कहर: एटा जिला कारागार से रिहा किए गए 48 कैदी

यूूपी के एटा जिला कारागार से कोरोना वायरस के चलते गुरुवार को एक बार फिर 48 कैदियों को छोड़ा गया. इन कैदियों को 8 सप्ताह बाद पुनः जेल आना होगा. इसके पहले 109 कैदियों को छोड़ा गया था.

etah district jail
एटा जिला कारागार
author img

By

Published : Apr 2, 2020, 8:06 PM IST

एटाः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को जिला कारागार से 48 कैदियों को छोड़ा गया. इन 48 कैदियों में 24 कैदियों को पैरोल मिली है, जबकि 24 कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है. इन सभी कैदियों को आठ सप्ताह बाद वापस जेल वापस आना होगा.

etah jailer
जानकारी देते अधिकारी.

कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शासन से मिले निर्देश पर 48 कैदियों को रिहा किया गया. जिला कारागार के इन 48 कैदियों को 8 सप्ताह बाद वापस आना होगा. इससे पहले मंगलवार को 109 कैदियों को जिला कारागार से अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था. जिला कारागार से छोड़े गए कुल कैदियों की संख्या 153 हो गई है.

बता दें कि जिन 48 कैदियों को छोड़ा गया है, उनमें से 24 कैदी सात साल तक की सजा पाए हुए हैं, जबकि 24 कैदी अंडर ट्रायल हैं, जिन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है. सजा पाए हुए कैदियों को पैरोल पर और अंडर ट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत मिली है. जेल अधीक्षक पी. पी. सिंह के मुताबिक सभी 48 कैदियों को जेल से संबंधित थाने की पुलिस को बुलाकर छोड़ा जा रहा है. छोड़े गए सभी कैदी आठ सप्ताह बाद वापस कारागार में आएंगे.

एटाः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को जिला कारागार से 48 कैदियों को छोड़ा गया. इन 48 कैदियों में 24 कैदियों को पैरोल मिली है, जबकि 24 कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है. इन सभी कैदियों को आठ सप्ताह बाद वापस जेल वापस आना होगा.

etah jailer
जानकारी देते अधिकारी.

कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शासन से मिले निर्देश पर 48 कैदियों को रिहा किया गया. जिला कारागार के इन 48 कैदियों को 8 सप्ताह बाद वापस आना होगा. इससे पहले मंगलवार को 109 कैदियों को जिला कारागार से अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था. जिला कारागार से छोड़े गए कुल कैदियों की संख्या 153 हो गई है.

बता दें कि जिन 48 कैदियों को छोड़ा गया है, उनमें से 24 कैदी सात साल तक की सजा पाए हुए हैं, जबकि 24 कैदी अंडर ट्रायल हैं, जिन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है. सजा पाए हुए कैदियों को पैरोल पर और अंडर ट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत मिली है. जेल अधीक्षक पी. पी. सिंह के मुताबिक सभी 48 कैदियों को जेल से संबंधित थाने की पुलिस को बुलाकर छोड़ा जा रहा है. छोड़े गए सभी कैदी आठ सप्ताह बाद वापस कारागार में आएंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.