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बरेली में छात्रा से अपहरण के बाद रेप, दोषी को आजीवन कारावास की सजा - बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट

बरेली में छात्रा का अपहरण के बाद रेप करने के मामले में शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court in Bareilly) ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment to rape culprit in Bareilly).

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Etv Bharat Girl student kidnapped and raped in Bareilly Life imprisonment to rape culprit in Bareilly बरेली में छात्रा का अपहरण के बाद रेप बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट Special POCSO Court in Bareilly
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 23, 2023, 7:51 AM IST

Updated : Dec 23, 2023, 8:07 AM IST

बरेली: बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दूसरे समुदाय के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment to rape culprit in Bareilly) सुनाते हुए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया. वारदात 25 फरवरी 2021 की है जब नाबालिक छात्रा स्कूल जा रही थी. आरोपी आरिफ अली ने घटना को अंजाम दिया था.

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिक छात्रा हर रोज की तरह 25 फरवरी को सुबह अपने घर से इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी. आरोप था कि रास्ते में आरिफ ने नाबालिक छात्रा को जबरदस्ती पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया. bहां उसके साथ जबरन बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं छात्रा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की.

पीड़ित छात्रा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग आ गए. उन्होंने छात्रा को आरोपी आरिफ के चुंगल से बचाया (Girl student kidnapped and raped in Bareilly) और आरोपी आरिफ की जमकर पिटाई भी की थी. जैसे ही जानकारी नाबालिक छात्रा के परिजनों को हुई, तो वह पुलिस के पास पहुंचे. वहां उन्होंने लिखित तहरी देखकर आरोपी आरिफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था और मामला तब से कोर्ट में चल रहा था.

आजीवन कारावास की सजा: बताया जा रहा है कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिक छात्रा को दूसरे समुदाय के आरोपी आरिफ के खिलाफ अदालत में चली सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश किया गया. इसके बाद शुक्रवार को बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court in Bareilly) ने नाबालिक छात्रा का अपहरण कर जबरन बलात्कार करने और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दूसरे समुदाय के आरोपी आरिफ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया.
ये भी पढ़ें- बरेली में कुकर्म के बाद हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ये भी पढ़ें- बीजेपी नेता के भाई के हत्यारे समेत छह लोगों को आठ-आठ साल कारावास की सजा

बरेली: बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दूसरे समुदाय के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment to rape culprit in Bareilly) सुनाते हुए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया. वारदात 25 फरवरी 2021 की है जब नाबालिक छात्रा स्कूल जा रही थी. आरोपी आरिफ अली ने घटना को अंजाम दिया था.

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिक छात्रा हर रोज की तरह 25 फरवरी को सुबह अपने घर से इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी. आरोप था कि रास्ते में आरिफ ने नाबालिक छात्रा को जबरदस्ती पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया. bहां उसके साथ जबरन बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं छात्रा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की.

पीड़ित छात्रा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग आ गए. उन्होंने छात्रा को आरोपी आरिफ के चुंगल से बचाया (Girl student kidnapped and raped in Bareilly) और आरोपी आरिफ की जमकर पिटाई भी की थी. जैसे ही जानकारी नाबालिक छात्रा के परिजनों को हुई, तो वह पुलिस के पास पहुंचे. वहां उन्होंने लिखित तहरी देखकर आरोपी आरिफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था और मामला तब से कोर्ट में चल रहा था.

आजीवन कारावास की सजा: बताया जा रहा है कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिक छात्रा को दूसरे समुदाय के आरोपी आरिफ के खिलाफ अदालत में चली सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश किया गया. इसके बाद शुक्रवार को बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court in Bareilly) ने नाबालिक छात्रा का अपहरण कर जबरन बलात्कार करने और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दूसरे समुदाय के आरोपी आरिफ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया.
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Last Updated : Dec 23, 2023, 8:07 AM IST
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