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बाराबंकी में शातिर गैंगस्टर की नौ करोड़ की संपत्ति कुर्क

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Published : Apr 9, 2023, 10:14 PM IST

बाराबंकी पुलिस ने शातिर गैंगस्टर की नौ करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

बाराबंकी पुलिस
बाराबंकी पुलिस

बाराबंकीः बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने गैंग लीडर की करीब नौ करोड़ कीमत की अचल संपत्ति को गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत कुर्क कर दिया. इससे पहले जनवरी में इसी गैंगस्टर की 72 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी.

गौरतलब हो कि बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी सैय्यद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां शातिर अपराधी है. उसने मोहम्मद सलीम, हसनैन के साथ मिलकर गिरोह बनाया और अपराध करने लगा. उसने खुद के नाम, परिजनों और साथियों के नाम पर अवैध रूप से चल और अचल संपत्ति अर्जित की.

उसने अपराध से अर्जित धन से खुद और अपने सहयोगियों वीरेंद्र सिंह, अरुण कुमार व संगीता के नाम से बदोसराय में स्थित गाटा संख्या 610 में करीब 1338 वर्गमीटर जमीन खरीदी और इसमें 50 दुकानें निर्मित कराई. इनकी कीमत लगभग नौ करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये है. गैंगेस्टर जुल्फी मियां के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं. रविवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और भारी पुलिस की मौजूदगी में बदोसराय में स्थित इस अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया. इससे पहले मुनादी कराई गई.

एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गैंग लीडर सैयद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी द्वारा अपने गिरोह में नए नए सदस्यों को शामिल कर पिछले 14-15 वर्षों से आर्थिक ,भौतिक और दुनियावी लाभ के लिए एक आपराधिक गिरोह बनाकर आम जनमानस के बीच दबंगई कायम रखने के लिए डर पैदा कर धनोपार्जन किया गया. उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

पढ़ेंः फर्रुखाबाद में बसपा नेता के भाई और सहयोगी पर कार्रवाई, 2.21 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बाराबंकीः बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने गैंग लीडर की करीब नौ करोड़ कीमत की अचल संपत्ति को गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत कुर्क कर दिया. इससे पहले जनवरी में इसी गैंगस्टर की 72 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी.

गौरतलब हो कि बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी सैय्यद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां शातिर अपराधी है. उसने मोहम्मद सलीम, हसनैन के साथ मिलकर गिरोह बनाया और अपराध करने लगा. उसने खुद के नाम, परिजनों और साथियों के नाम पर अवैध रूप से चल और अचल संपत्ति अर्जित की.

उसने अपराध से अर्जित धन से खुद और अपने सहयोगियों वीरेंद्र सिंह, अरुण कुमार व संगीता के नाम से बदोसराय में स्थित गाटा संख्या 610 में करीब 1338 वर्गमीटर जमीन खरीदी और इसमें 50 दुकानें निर्मित कराई. इनकी कीमत लगभग नौ करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये है. गैंगेस्टर जुल्फी मियां के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं. रविवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और भारी पुलिस की मौजूदगी में बदोसराय में स्थित इस अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया. इससे पहले मुनादी कराई गई.

एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गैंग लीडर सैयद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी द्वारा अपने गिरोह में नए नए सदस्यों को शामिल कर पिछले 14-15 वर्षों से आर्थिक ,भौतिक और दुनियावी लाभ के लिए एक आपराधिक गिरोह बनाकर आम जनमानस के बीच दबंगई कायम रखने के लिए डर पैदा कर धनोपार्जन किया गया. उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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