ETV Bharat / state

लोकसभा चुनाव के दौरान नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, लोकअदालत में स्वीकारा जुर्म

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले दिए गए बयानों को लेकर दर्ज हुए एक मामले में नवाबगंज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने शनिवार को आयोजित लोकअदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.

etv bharat
नवाबगंज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव
author img

By

Published : May 14, 2022, 9:58 PM IST

बाराबंकी : वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले दिए गए बयानों को लेकर दर्ज हुए एक मामले में नवाबगंज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने शनिवार को आयोजित लोकअदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जुर्म स्वीकार करते ही सीजेएम ने सजा सुनायी. सीजेएम राकेश कुमार ने 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ में जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक दिन का कारावास की सजा सुनाई. पूर्व चेयरमैन ने 500 रुपये जुर्माना अदा कर दिया.

गौरतलब है कि लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान 18 अप्रैल 2019 को दोपहर में भाजपा के कार्यकर्ता रामनगर तिराहे के समीप स्थित परमेश्वर कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा हुए थे. दरअसल, प्रत्याशी उपेंद्र रावत का नामांकन होना था और कार्यकर्ता नामांकन को लेकर एकत्रित हुए थे.

इसे भी पढ़ेंः Taj Mahal Controversy: जयंत चौधरी का ट्वीट, जी हां ताजमहल हमारा है और फिर सोशल मीडिया पर छिड़ गया संग्राम

यहां पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा थे जिसमें नगरपालिका बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव भी उपस्थित थे. पार्टी के तमाम नेताओं ने उपस्थित जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की ओर से आपत्तिजनक भाषण दिया गया था. इस मामले में तत्कालीन चुनाव के लिए गठित उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह सचान ने नगर कोतवाली में आईपीसी की धारा 171 च में मुकदमा दर्ज कराया था. उड़नदस्ता प्रभारी ने तहरीर में लिखा था कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव द्वारा निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया.

रंजीत बहादुर ने अपने भाषण में कहा था कि 'मुसलमानों हमारी पार्टी को वोट दो हमारी सरकार आने वाली है, नहीं तो इसका परिणाम भुगतोगे' इस प्रकार रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने निर्वाचन में असम्यक असर डालने की भाषा का प्रयोग किया था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

बाराबंकी : वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले दिए गए बयानों को लेकर दर्ज हुए एक मामले में नवाबगंज नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने शनिवार को आयोजित लोकअदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जुर्म स्वीकार करते ही सीजेएम ने सजा सुनायी. सीजेएम राकेश कुमार ने 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ में जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक दिन का कारावास की सजा सुनाई. पूर्व चेयरमैन ने 500 रुपये जुर्माना अदा कर दिया.

गौरतलब है कि लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान 18 अप्रैल 2019 को दोपहर में भाजपा के कार्यकर्ता रामनगर तिराहे के समीप स्थित परमेश्वर कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा हुए थे. दरअसल, प्रत्याशी उपेंद्र रावत का नामांकन होना था और कार्यकर्ता नामांकन को लेकर एकत्रित हुए थे.

इसे भी पढ़ेंः Taj Mahal Controversy: जयंत चौधरी का ट्वीट, जी हां ताजमहल हमारा है और फिर सोशल मीडिया पर छिड़ गया संग्राम

यहां पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा थे जिसमें नगरपालिका बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव भी उपस्थित थे. पार्टी के तमाम नेताओं ने उपस्थित जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की ओर से आपत्तिजनक भाषण दिया गया था. इस मामले में तत्कालीन चुनाव के लिए गठित उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह सचान ने नगर कोतवाली में आईपीसी की धारा 171 च में मुकदमा दर्ज कराया था. उड़नदस्ता प्रभारी ने तहरीर में लिखा था कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव द्वारा निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया.

रंजीत बहादुर ने अपने भाषण में कहा था कि 'मुसलमानों हमारी पार्टी को वोट दो हमारी सरकार आने वाली है, नहीं तो इसका परिणाम भुगतोगे' इस प्रकार रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने निर्वाचन में असम्यक असर डालने की भाषा का प्रयोग किया था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.