बाराबंकी: फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में झाड़ फूंक के नाम पर एक मजार पर भीड़ इकट्ठा करना लोगों को भारी पड़ गया. पुलिस ने कोविड नियमों की अनदेखी करने वाले आठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, महामारी अधिनियम की धारा-3 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही 151 सीआरपीसी के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक ने बाबा को चेतावनी दी है कि झाड़-फूंक के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों के साथ ठगी करने की बात सामने आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बताते चलें कि फतेहपुर कोतवाली के मिर्जापुर गांव स्थित रमजानी शाह की मजार पर पिछले काफी समय से झाड़-फूंक कर बीमार लोगों के इलाज का दावा किया जाता है. भूत प्रेत के नाम पर यहां अंधविश्वास का खेल खेला जाता है. इस कोरोना महामारी के समय में जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायतें दी जाती हैं और लॉकडाउन कर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं. वहीं इस मजार पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
दरअसल, रविवार को लॉकडाउन का शतप्रतिशत अनुपालन कराने के लिए फतेहपुर कोतवाली की सब इंस्पेक्टर शिखा सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र के भ्रमण पर थीं. तभी उन्हें सूचना मिली कि ग्राम मिर्जापुर में स्थित मजार पर भूत-प्रेत के नाम पर झाड़ फूंक किया जा रहा है. ऐसे में वहां काफी भीड़ हो इकट्ठा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम रमजानी शाह मजार पर पहुंची, तो वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी . मजार में इब्राहिम बाबा झाड़ फूंक कर रहा था.
कोरोना संकट के चलते रविवार को लॉकडाउन था. वहीं ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी कर रहे थे. लिहाजा पुलिस टीम ने वहां पर मौजूद मो0 इब्राहिम बाबा, मेहंदी हसन, गुफरान, मुनीर अहमद, सलाहुद्दीन, पप्पू, फैजुल हसन और मो. रिजवान सहति इन आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस कप्तान डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि इन लोगों को थाने लाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 151 सीआरपीसी के तहत भी कार्रवाई की गई है. उन्होंने बाबा को चेतावनी दी है कि अगर झाड़-फूंक के नाम पर अंधविश्वास फैलाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.