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बाराबंकी में दिव्यांग छात्रा के हाथ पर डाली खौलती हुई सब्जी, हेडमास्टर सस्पेंड - बाराबंकी में दिव्यांग छात्रा

यूपी के बाराबंकी में परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की एक दिव्यांग छात्रा के एमडीएम के सब्जी से भरे भगोना को छूने पर विद्यालय के हेडमास्टर इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने छात्रा के हाथ पर खौलती हुई सब्जी डाल दी.

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बाराबंकी में दिव्यांग छात्रा के हाथ पर डाली खौलती हुई सब्जी
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Published : Sep 13, 2022, 7:19 AM IST

बाराबंकी: सम्पूर्ण समाधान दिवस में पिता द्वारा की गई शिकायत को प्रशासन ने गम्भीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराई. प्रथमदृष्ट्या मामला सही पाए जाने पर बीएसए ने सोमवार को आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया. साथ ही इस मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया.

बताते चलें कि टिकैतनगर थाना क्षेत्र के इचौली प्राथमिक विद्यालय में गांव की अनुसूचित जाति की एक दिव्यांग बच्ची भी पढ़ती है. सात वर्षीय ये बच्ची कक्षा 2 की छात्रा है. छात्रा की मां के मुताबिक रोज की तरह बीती 29 अगस्त को भी उसकी बेटी स्कूल पढ़ने गई थी. उसकी बेटी दिव्यांग है, उसका एक हाथ नहीं है. छात्रा की मां का आरोप है कि मध्यान्ह भोजन के समय जब उसकी बेटी खाना लेने गई तो गलती से उसने सब्जी का भगोना छू लिया. इस बात को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आमीन आग बबूला हो गए और उसकी बच्ची के हाथ में खौलती हुई सब्जी डाल दी.

इस वजह से उसकी बेटी का हाथ जल गया. उसकी बच्ची के रोने पर आरोपी प्रधानाध्यापक ने जाति सूचक गालियां देते हुए उसकी बेटी को मारपीट कर स्कूल से भगा दिया. रोती बिलखती बच्ची ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता से ये घटना बताई. ये सुनकर उसका पिता स्कूल पहुंचा और उसने प्रधानाध्यापक से शिकायत की. आरोप है कि स्कूल प्रधानाध्यापक ने छात्रा के पिता को भी जाति सूचक गालियां देते हुए भगा दिया.

पीड़ित छात्रा के पिता ने समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से ये शिकायत की. ये सुनकर अधिकारी हैरत में पड़ गए. बाराबंकी बीएसए संतोषकुमार देव पांडे ने पूरे प्रकरण की स्थलीय जांच पूरेडलई के खंड शिक्षा अधिकारी से कराई. खण्ड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रधानाध्यापक मोहम्मद आमीन को मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही, विद्यालय में शिथिल पर्यवेक्षण और अनुशासनहीनता के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया.

लिहाजा बीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया. साथ ही इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए छात्रा की मां की तहरीर पर टिकैतनगर थाने में एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया.

ये भी पढ़ें- शंकराचार्य को लेकर विवाद होते रहे हैं, जानें कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य के उत्तराधिकारी

बाराबंकी: सम्पूर्ण समाधान दिवस में पिता द्वारा की गई शिकायत को प्रशासन ने गम्भीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराई. प्रथमदृष्ट्या मामला सही पाए जाने पर बीएसए ने सोमवार को आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया. साथ ही इस मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया.

बताते चलें कि टिकैतनगर थाना क्षेत्र के इचौली प्राथमिक विद्यालय में गांव की अनुसूचित जाति की एक दिव्यांग बच्ची भी पढ़ती है. सात वर्षीय ये बच्ची कक्षा 2 की छात्रा है. छात्रा की मां के मुताबिक रोज की तरह बीती 29 अगस्त को भी उसकी बेटी स्कूल पढ़ने गई थी. उसकी बेटी दिव्यांग है, उसका एक हाथ नहीं है. छात्रा की मां का आरोप है कि मध्यान्ह भोजन के समय जब उसकी बेटी खाना लेने गई तो गलती से उसने सब्जी का भगोना छू लिया. इस बात को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आमीन आग बबूला हो गए और उसकी बच्ची के हाथ में खौलती हुई सब्जी डाल दी.

इस वजह से उसकी बेटी का हाथ जल गया. उसकी बच्ची के रोने पर आरोपी प्रधानाध्यापक ने जाति सूचक गालियां देते हुए उसकी बेटी को मारपीट कर स्कूल से भगा दिया. रोती बिलखती बच्ची ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता से ये घटना बताई. ये सुनकर उसका पिता स्कूल पहुंचा और उसने प्रधानाध्यापक से शिकायत की. आरोप है कि स्कूल प्रधानाध्यापक ने छात्रा के पिता को भी जाति सूचक गालियां देते हुए भगा दिया.

पीड़ित छात्रा के पिता ने समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से ये शिकायत की. ये सुनकर अधिकारी हैरत में पड़ गए. बाराबंकी बीएसए संतोषकुमार देव पांडे ने पूरे प्रकरण की स्थलीय जांच पूरेडलई के खंड शिक्षा अधिकारी से कराई. खण्ड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रधानाध्यापक मोहम्मद आमीन को मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही, विद्यालय में शिथिल पर्यवेक्षण और अनुशासनहीनता के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया.

लिहाजा बीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया. साथ ही इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए छात्रा की मां की तहरीर पर टिकैतनगर थाने में एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया.

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