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बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा टीवी-कूलर - mafia Mukhtar Ansari will not get TV-cooler in Banda jail

यूपी के बांदा जेल (Banda) में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को बांदा जेल में मिलने वाली सुविधाएं अब बढ़ा दी गईं हैं. मुख्तार को यह सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के पैराग्राफ 432 के तहत जन प्रतिनिधि होने के नाते दी गईं हैं. हालांकि जेल प्रशासन ने टीवी -कूलर और बाहर से मंगाए जाने वाले खाने की अनुमति नहीं दी है.

मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी
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Published : Jul 13, 2021, 10:04 PM IST

बांदा : बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी नें जेल में सुविधाए बढ़ाने की मांग को लेकर प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें साधारण बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही कुछ विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई थी. इस पर जेल प्रशासन की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है कि बाहुबली को जेल में कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं और किन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है.

बांदा जेल अधीक्षक की तरफ से मिले जवाब से कोर्ट संतुष्ट दिखी और कोर्ट ने इस मामले में कोई दखल देने से फिलहाल मना कर दिया है. बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जो सुविधायें मिल रही हैं वहीं मिलेंगी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को जन प्रतिनिधि होने के नाते एक मेज, कुर्सी, अखबार, मच्छरदानी, पसंद का खाना, पंखा, सोने के लिए लकड़ी का तख्त, दरी और चादर दी गई है. जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यह सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के नियम 432 के तहत जन प्रतिनिधि होने के नाते ही दी जा रही हैं. हालांकि जेल प्रशासन ने उनके टीवी, कूलर और बाहर से मंगाए जाने वाले खाने को दिए जाने की अनुमति नहीं दी है.

साथ ही जेल प्रशासन की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि मुख्तार को सुविधायें देते समय कोरोना प्रोटोकाल के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए हैं. जेल के नियमानुसार मुख्तार को दी जा रही सुविधाओं जानकारी मिलने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली विधायक की मांग को औचित्यहीन मानते हुये इस मामले में दखल देने के इंकार कर दिया.

इसे भी पढ़ें- जज के सामने पेशी में गिड़गिड़ाता दिखा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी से जुड़े ग्यारह आपराधिक मुकदमों की सुनवाई इन दिनों प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. मऊ जिले के दक्षिण टोला इलाके में हुए डबल मर्डर केस का ट्रायल भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चल रहा है. इसी मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो रही सुनवाई के दौरान ही मुख्तार अंसारी की तरफ से बांदा जेल में विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग की अर्जी दी गई थी. मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि वह लगातार पांच बार जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं. अभी तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं माना गया है और सोलह सालों से वह विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में हैं.

बाहुबली ने क्या दी थी दलीलें

मुख्तार की तरफ से स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मांग की गयी थी कि कई बार के विधायक होने की वजह से उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के नियम 432 के तहत विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए. जेल में उसके रहने के साथ ही खाने के अलग से इंतजाम करते हुए छूट मिलनी चाहिए. इसके अलावा मुख्तार ने अपनी उम्र के साथ ही बीमार होने का भी हवाला दिया था. साथ ही यह सुविधायें पाने के लिए खुद के इनकम टेक्स पेयी होने का भी तर्क दिया गया था. इसके बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बांदा जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा और कोर्ट में जेल प्रशासन की तरफ से मिले जवाब के बाद कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया.

बांदा : बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी नें जेल में सुविधाए बढ़ाने की मांग को लेकर प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें साधारण बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही कुछ विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई थी. इस पर जेल प्रशासन की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है कि बाहुबली को जेल में कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं और किन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है.

बांदा जेल अधीक्षक की तरफ से मिले जवाब से कोर्ट संतुष्ट दिखी और कोर्ट ने इस मामले में कोई दखल देने से फिलहाल मना कर दिया है. बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जो सुविधायें मिल रही हैं वहीं मिलेंगी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को जन प्रतिनिधि होने के नाते एक मेज, कुर्सी, अखबार, मच्छरदानी, पसंद का खाना, पंखा, सोने के लिए लकड़ी का तख्त, दरी और चादर दी गई है. जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यह सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के नियम 432 के तहत जन प्रतिनिधि होने के नाते ही दी जा रही हैं. हालांकि जेल प्रशासन ने उनके टीवी, कूलर और बाहर से मंगाए जाने वाले खाने को दिए जाने की अनुमति नहीं दी है.

साथ ही जेल प्रशासन की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि मुख्तार को सुविधायें देते समय कोरोना प्रोटोकाल के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए हैं. जेल के नियमानुसार मुख्तार को दी जा रही सुविधाओं जानकारी मिलने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली विधायक की मांग को औचित्यहीन मानते हुये इस मामले में दखल देने के इंकार कर दिया.

इसे भी पढ़ें- जज के सामने पेशी में गिड़गिड़ाता दिखा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी से जुड़े ग्यारह आपराधिक मुकदमों की सुनवाई इन दिनों प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. मऊ जिले के दक्षिण टोला इलाके में हुए डबल मर्डर केस का ट्रायल भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चल रहा है. इसी मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो रही सुनवाई के दौरान ही मुख्तार अंसारी की तरफ से बांदा जेल में विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग की अर्जी दी गई थी. मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि वह लगातार पांच बार जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं. अभी तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं माना गया है और सोलह सालों से वह विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में हैं.

बाहुबली ने क्या दी थी दलीलें

मुख्तार की तरफ से स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मांग की गयी थी कि कई बार के विधायक होने की वजह से उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के नियम 432 के तहत विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए. जेल में उसके रहने के साथ ही खाने के अलग से इंतजाम करते हुए छूट मिलनी चाहिए. इसके अलावा मुख्तार ने अपनी उम्र के साथ ही बीमार होने का भी हवाला दिया था. साथ ही यह सुविधायें पाने के लिए खुद के इनकम टेक्स पेयी होने का भी तर्क दिया गया था. इसके बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बांदा जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा और कोर्ट में जेल प्रशासन की तरफ से मिले जवाब के बाद कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया.

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