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बहराइच: ट्रिपल हत्याकांड में पांच को उम्रकैद, बीजेपी विधायक सहित चार दोषमुक्त - बहराइच

यूपी के बहराइच में जिला सत्र न्यायालय ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं भाजपा विधायक समेत चार को दोषमुक्त कर दिया गया. बता दें कि प्रधानी चुनाव की रंजिश में 1995 में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
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Published : Sep 8, 2019, 5:24 AM IST

बहराइच: जिले के हरदी थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में शनिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह सहित चार लोगों को बरी कर दिया गया. प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर 1995 में तीन लोगों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह भूमि का बैनामा कराकर घर वापस लौट रहे थे.

ट्रिपल हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला.
इसे भी पढ़ें-बहराइच: कम राशन बांटने का किया विरोध, कोटेदार ने उतारा मौत के घाट

क्या है पूरा मामला

  • हरदी थाना क्षेत्र के पसियन पुरवा में 26 जून 1995 को चुनावी रंजिश को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • मामले में 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया.
  • नामजद लोगों में 2 की मौत हो चुकी है.
  • शनिवार को जिले के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
  • मामले में बृजलाल मिश्रा, महाराज दीन मिश्रा, बृजेश्वर सिंह धीरू, राजू भुजवा और कौशल किशोर डिप्टी को उम्र कैद की सजा हुई है.
  • महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह, अवधेश सिंह, कौशल सिंह और राधा मोहन सिंह को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया.

बहराइच: जिले के हरदी थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में शनिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह सहित चार लोगों को बरी कर दिया गया. प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर 1995 में तीन लोगों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह भूमि का बैनामा कराकर घर वापस लौट रहे थे.

ट्रिपल हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला.
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क्या है पूरा मामला

  • हरदी थाना क्षेत्र के पसियन पुरवा में 26 जून 1995 को चुनावी रंजिश को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • मामले में 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया.
  • नामजद लोगों में 2 की मौत हो चुकी है.
  • शनिवार को जिले के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
  • मामले में बृजलाल मिश्रा, महाराज दीन मिश्रा, बृजेश्वर सिंह धीरू, राजू भुजवा और कौशल किशोर डिप्टी को उम्र कैद की सजा हुई है.
  • महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह, अवधेश सिंह, कौशल सिंह और राधा मोहन सिंह को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया.
Intro:एंकर- बहराइच में थाना हरदी क्षेत्र में हुए तेहरे हत्याकांड में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . जबकि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह सहित चार लोग दोषमुक्त हुए हैं . जिले के थाना हरदी क्षेत्र में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर 1995 में तीन लोगों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह भूमि का बैनामा करा कर घर वापस लौट रहे थे.


Body:वीओ-1- जिले के थाना हरदी क्षेत्र के पसियन पुरवा में 26 जून 1995 को चुनावी रंजिश को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी . जिस संबंध में 11 लोगों को नामजद किया गया था . जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है . आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने बृजलाल मिश्रा, महाराज दीन मिश्रा, बृजेश्वर सिंह धीरू, राजू भुजवा, कौशल किशोर डिप्टी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है . जबकि महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह, अवधेश सिंह, कौशल सिंह, राधा मोहन सिंह को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया है .
बाइट-1-मनोज सिंह ए.डी.जी.सी.


Conclusion:सैयद मसूद कादरी
94 15 15 1963
बहराइच
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