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बहराइच: कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, 23 मई को किया तलब - लोकसभा चुनाव 2019

जनपद की सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 23 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. कोर्ट ने यह आदेश रानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह के पुनरीक्षण याचिका पर दिया है.

राहुल गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस.
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Published : Apr 29, 2019, 9:23 PM IST

बहराइच : सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है. रानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह के पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सुनवाई की अगली तिथि 23 मई 2019 तय की गई है.

राहुल गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस.

क्या है पूरा मामला

  • भवानी ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान विगत 6 माह से वह टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे थे. इससे आहत होकर उन्होंने साक्ष्यों के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई ना होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
  • इसके बाद भवानी ठाकुर ने सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मई को कोर्ट पर हाजिर होने के आदेश दिए.


भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ हिंदू जन भावनाओं को भड़काने, राम सेतु को काल्पनिक बताने और अपना जाति -धर्म छुपाने के मामले में परिवाद दायर किया गया था, जो लोअर कोर्ट में खारिज हो गया. उसके बाद उन्होंने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर रिवीजन किया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में तलब किया है.
-अशोक कुमार सिंह, भवानी ठाकुर के अधिवक्ता

बहराइच : सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है. रानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह के पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सुनवाई की अगली तिथि 23 मई 2019 तय की गई है.

राहुल गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस.

क्या है पूरा मामला

  • भवानी ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान विगत 6 माह से वह टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे थे. इससे आहत होकर उन्होंने साक्ष्यों के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई ना होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
  • इसके बाद भवानी ठाकुर ने सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मई को कोर्ट पर हाजिर होने के आदेश दिए.


भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ हिंदू जन भावनाओं को भड़काने, राम सेतु को काल्पनिक बताने और अपना जाति -धर्म छुपाने के मामले में परिवाद दायर किया गया था, जो लोअर कोर्ट में खारिज हो गया. उसके बाद उन्होंने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर रिवीजन किया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में तलब किया है.
-अशोक कुमार सिंह, भवानी ठाकुर के अधिवक्ता

Intro:एंकर:- बहराइच सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है . रानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह कि पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने फैसला सुनाया है . सुनवाई की अगली तिथि 23 मई 2019 तय की गई है. भवानी ठाकुर के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हिंदू जन भावनाओं को भड़काने, राम सेतु को काल्पनिक बताने और अपना जात धर्म छुपाने के मामले में उनके मुवक्किल द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आदेश दिए हैं .


Body:वीओ:-1- बहराइच के सत्र न्यायधीश कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए 23 मई को कोर्ट पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं . माननीय न्यायालय ने रानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर उर्फ कुंवर अविक्रम सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश दिए हैं . भवानी ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान विगत 6 माह से वह टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे थे . जिससे आहत होकर उन्होंने साक्ष्यों के साथ बहराइच के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया . लेकिन वहां से कोई कार्यवाही ना होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया . जहां पर सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया . उसके बाद उन्होंने सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर पुनरीक्षण याचिका दायर की . जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मई को कोर्ट पर हाजिर होने के आदेश दिए . भवानी ठाकुर के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भवानी ठाकुर उर्फ कुवंर अविक्रम सिंह द्वारा हिंदू जन भावनाओं को भड़काने राम सेतु को काल्पनिक बताने और अपना जात धर्म छुपाने के मामले में परिवाद दायर किया था . जो लोअर कोर्ट में में खारिज हो गया . उसके बाद उन्होंने सत्र न्यायाधीश कि कोर्ट पर रिवीजन किया . जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी को 23 मई को कोर्ट में तलब किया है .
बाइट:-1-भवानी ठाकुर उर्फ अबिक्रम सिंह (अध्यक्ष रानी पदमावती यू़थ बिग्रेड) 2-अशोक कुमार सिंह अधिवक्ता


Conclusion:सैयद मसूद कादरी
94 15 15 1963
बहराइच
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