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बागपतः अपने दो बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावस की सजा - बागपत की लेटेस्ट खबर

बागपत में अपने दो बच्चों की हत्या करने वाली महिला को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला ने पिछले वर्ष पति से झगड़ा होने के बाद दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

जिला एवं सत्र न्यायधीश
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Published : Jun 20, 2022, 10:52 PM IST

बागपतः अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. छपरौली थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष पति से झगड़ा होने के बात महिला ने अपने दो बच्चों की गला दबाकर बेहरमी से हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें-पूर्व आईपीएस को घर में किया गया नजरबंद, कोर्ट की ली शरण

छपरौली थाना क्षेत्र के कुरैशीयान मोहल्ले में रहने वाला गुलाब कुरैशी फरीदाबाद में कपड़े का व्यापार करता था. गुलाब अपने घर आया हुआ था कि 31 मार्च 2021 को उसका पत्नी के बीच किसी बात को विवाद हो गया था. जिसके चलते ही पत्नी अंजुम ने अपने दो 9 वर्ष के बेटे उमेर व 5 वर्षीय बेटी अलशीफा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में थाना छपरौली में महिला अंजुम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. पुलिस की ओर से चार्ज शीट दाखिल कोर्ट में दाखिल की गई थी. इसके बाद इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी. आज जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर 3 ने गवाहों और सबूतों के आधार सोमवार को महिला अंजुम को बच्चों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

बागपतः अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. छपरौली थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष पति से झगड़ा होने के बात महिला ने अपने दो बच्चों की गला दबाकर बेहरमी से हत्या कर दी थी.

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छपरौली थाना क्षेत्र के कुरैशीयान मोहल्ले में रहने वाला गुलाब कुरैशी फरीदाबाद में कपड़े का व्यापार करता था. गुलाब अपने घर आया हुआ था कि 31 मार्च 2021 को उसका पत्नी के बीच किसी बात को विवाद हो गया था. जिसके चलते ही पत्नी अंजुम ने अपने दो 9 वर्ष के बेटे उमेर व 5 वर्षीय बेटी अलशीफा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में थाना छपरौली में महिला अंजुम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. पुलिस की ओर से चार्ज शीट दाखिल कोर्ट में दाखिल की गई थी. इसके बाद इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी. आज जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर 3 ने गवाहों और सबूतों के आधार सोमवार को महिला अंजुम को बच्चों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

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