बागपत: जनपद में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य महबूब अल्वी के भाई व बेटों की गिरफ्तारी के बाद लेकर हुए हंगामे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस अभिरक्षा से आरोपियों को छुड़ाने के प्रयास, पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस मामले में 7 नामजद समेत 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें 40 अज्ञात आरएलडी कार्यकर्ता भी शामिल हैं.
बता दें बीजेपी नेता सतीश वाल्मीकि ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने व जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए थाने में जिला पंचायत सदस्य महबूब अल्वी, उनके भाई मतलूब, बेटे आदिल और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मतलूब, आदिल और राजू को हिरासत में ले लिया था, लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अभिरक्षा से तीनों को छुड़ाने के लिए सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया. जिसके बाद देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. जिसमें अशोक पुत्र चौहल सिंह, उपेंद्र पुत्र रणबीर, अमित धामा पुत्र विनोद, विनीत उर्फ टावर पुत्र सुरेंद्र, आदित्य धामा पुत्र सुरेंद्र निवासी बिनौली, प्रवीण वालिया निवासी गल्हैता, संजीव मान निवासी बड़ौत व तीन चार अज्ञात आरोपी व 40 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य के भाई मतलूब, आदिल, राजू निवासी बरनावा का शांति भंग में चालान कर बड़ौत एसडीएम के कोर्ट में पेश किया था. जहां से तीनों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया.
दोनों मुकदमों की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अभिरक्षा से आरोपियों को छुड़ाने व जाम लगाकर हंगामा करने वालों की पहचान वीडियो व फोटो से की जाएगी.
-आलोक सिंह, सीओ, बड़ौत