बदायूं: जिले में शासन की तरफ से कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी गई है. इसके तहत मृतक आश्रितों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है. अपर जिलाधिकारी वित्त संतोष कुमार वैश्य के मुताबिक फिलहाल पोर्टल पर 97 लोग इस सहायता राशि के पात्र हैं. अन्य पात्र व्यक्ति भी संबंधित तहसील या कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कंट्रोल सेंटर में आवेदन कर सकते हैं.
कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है. इसके लिए पात्र परिजन कोविड कंट्रोल रूम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग संबंधित तहसील मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं. जांच के बाद मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. फिलहाल जिले में करीब 18 पात्र परिजनों को यह धनराशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है.
आवेदन करने के लिए मृतक व्यक्ति के मृतक आश्रित परिजन की पासपोर्ट साइज फोटो, कोविड-19 को प्रमाणित करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की छायाप्रति व मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदक के बैंक की पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना होगा. इसके बाद यह आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट में स्थापित कोविड कंट्रोल सेंटर में जमा किए जा सकता है.
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अपर जिलाधिकारी वित्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है, उनके आश्रितों को 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है. मृतक के आश्रितों को कंट्रोल रूम से या संबंधित तहसील से एक फॉर्म लेकर, उसे भरकर जमा करना होगा. उसके साथ ही उसमें मांगे गए जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे. बताया कि फिलहाल पोर्टल पर 97 लोग पंजीकृत हैं.
अब तक 18 लोगों को सहायता राशि उनके खातों में भेज दी गई है. अन्य लोग जो आवेदन कर रहे हैं उनको भी सहायता राशि भेजी जाएगी. संबंधित व्यक्ति की मृत्यु चाहे कहीं भी हुई हो वह अगर जनपद का निवासी है, तो उसे अनुग्रह राशि यहीं से प्रदान की जाएगी.
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