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मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई-जान माल की सुरक्षा की गुहार, श्यामबाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित - बुलंदशहर जेल में बंद कुख्यात श्यामबाबू पासी

शार्प शूटर श्यामबाबू पासी को हत्या के एक मामले में बुलंदशहर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया. इस दौरान पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Purvanchal Bahubali MLA Mukhtar Ansari ) की भी पेशी ऑनलाइन हुई.

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मुख्तार अंसारी और श्यामबाबू पासी
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Published : Jun 3, 2022, 5:07 PM IST

आजमगढ़: पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Purvanchal Bahubali MLA Mukhtar Ansari ) के शार्प शूटर श्यामबाबू पासी को हत्या के एक मामले में बुलंदशहर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया. इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी ऑनलाइन पेशी हुई. कोर्ट ने श्यामबाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित कर दिया है. मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जून की तय की गई है.

पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अधिवक्ता के माध्यम से दो पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए, जिसमें शासन-प्रशासन से मुख्तार अंसारी ने जान का खतरा बताया है. उनका कहना है विरोधियों का शासन-प्रशासन में प्रबल प्रभाव है. अंसारी ने कहा कि जेल से कोर्ट में और कोर्ट से जेल तक पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिल रही है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह

पहले पेशी के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक, एक उपनिरीक्षक, 10 पुलिसकर्मी और 15 पीएसी के जवान उपलब्ध रहते थे. परंतु वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है. पत्र में मुख्तार अंसारी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपों की कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराये जाने की भी मांग रखी. दूसरे पत्र में मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि शासन एवं प्रशासन की ओर से उन्हें फर्जी मुलजिम बनाया गया है. सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है.

उधर दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के आरोपों को विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने खारिज कर दिया. उन्होंने न्यायालय के समक्ष बताया कि सरकार जेल से बेहतर सुरक्षा कहीं नहीं दे सकती और पेशी के दौरान आने-जाने में जो भी सुरक्षा के प्रोटोकाल होते हैं, उसका पालन किया जाता है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्तार अंसारी और श्याम बाबू सहित अन्य आरोपियों की हत्या के मामले के साथ गैंगस्टर के मुकदमे में पेशी थी. इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को तय की गयी है.

इसे भी पढे़ंः आजमगढ़ के MP-MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, राजन पासी और श्याम बाबू पासी भी हुए पेश

गौरतलब है कि, विगत वर्ष 2014 में सड़क निर्माण के ठेके को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगे बिहार निवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को नामजद किया गया था. मामले की सुनवाई जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में चल रही है. मजदूर की हत्या के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आनलाइन पेशी हुई.

इसी मुकदमे में शामिल बुलंदशहर जेल में बंद कुख्यात श्यामबाबू पासी को कड़ी सुरक्षा में एमपी- एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ विवेचना मुकदमा दर्ज किया गया था. स्टेट बनाम राजेंद्र पासी के नाम से ट्रायल चल रहा है. पुलिस ने वर्ष 2020 में नामजद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था.

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आजमगढ़: पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Purvanchal Bahubali MLA Mukhtar Ansari ) के शार्प शूटर श्यामबाबू पासी को हत्या के एक मामले में बुलंदशहर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया. इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी ऑनलाइन पेशी हुई. कोर्ट ने श्यामबाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित कर दिया है. मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जून की तय की गई है.

पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अधिवक्ता के माध्यम से दो पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए, जिसमें शासन-प्रशासन से मुख्तार अंसारी ने जान का खतरा बताया है. उनका कहना है विरोधियों का शासन-प्रशासन में प्रबल प्रभाव है. अंसारी ने कहा कि जेल से कोर्ट में और कोर्ट से जेल तक पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिल रही है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह

पहले पेशी के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक, एक उपनिरीक्षक, 10 पुलिसकर्मी और 15 पीएसी के जवान उपलब्ध रहते थे. परंतु वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है. पत्र में मुख्तार अंसारी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपों की कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराये जाने की भी मांग रखी. दूसरे पत्र में मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि शासन एवं प्रशासन की ओर से उन्हें फर्जी मुलजिम बनाया गया है. सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है.

उधर दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के आरोपों को विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने खारिज कर दिया. उन्होंने न्यायालय के समक्ष बताया कि सरकार जेल से बेहतर सुरक्षा कहीं नहीं दे सकती और पेशी के दौरान आने-जाने में जो भी सुरक्षा के प्रोटोकाल होते हैं, उसका पालन किया जाता है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्तार अंसारी और श्याम बाबू सहित अन्य आरोपियों की हत्या के मामले के साथ गैंगस्टर के मुकदमे में पेशी थी. इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को तय की गयी है.

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गौरतलब है कि, विगत वर्ष 2014 में सड़क निर्माण के ठेके को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगे बिहार निवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को नामजद किया गया था. मामले की सुनवाई जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में चल रही है. मजदूर की हत्या के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आनलाइन पेशी हुई.

इसी मुकदमे में शामिल बुलंदशहर जेल में बंद कुख्यात श्यामबाबू पासी को कड़ी सुरक्षा में एमपी- एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ विवेचना मुकदमा दर्ज किया गया था. स्टेट बनाम राजेंद्र पासी के नाम से ट्रायल चल रहा है. पुलिस ने वर्ष 2020 में नामजद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था.

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