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हत्या और गैंगेस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के आरोपों पर नहीं हो सकी बहस - आजमगढ़ लेटेस्ट न्यूज

आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट में गैंगेस्टर और हत्या मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के आरोप पर बहस नहीं हो सकी. बचाव पक्ष की मांग पर कोर्ट ने अगली तारीख 13 जुलाई को निर्धारित की है.

मुख्तार अंसारी.
मुख्तार अंसारी.
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Published : Jun 27, 2022, 5:06 PM IST

आजमगढ़ः गैंगेस्टर और हत्या मामले में गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के आरोप पर सोमवार को बहस की तारीख होने के चलते काफी गहमागहमी थी. लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तैयार नहीं है. कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली तारीख 13 जुलाई निर्धारित की है. लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर व कत्ल के मुकदमे में तारीख थी.

लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने पहले आपत्ति की थी. जिसका उत्तर दिया जा चुका था, इस पर बहस होनी चाहिए. लेकिन आज तारीख पर पहुंचे बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि वह तैयार नहीं है. जिसपर कोर्ट ने 13 तारीख को बहस करने के साथ ही सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया है.बता दें कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के ऐराकला में वर्ष 2014 में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस मामले में ठेकेदार मुख्तार अंसारी का खास था, उसने विपक्षियों पर गोलीबारी का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन बाद में पुलिस की विवेचना में दूसरी स्थिति सामने आई थी.

इसे भी पढ़ें-मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पुलिस का आरोप था कि मुख्तार अंसारी ने मऊ जिले में डबल मर्डर मामले में गवाह को फंसाने के लिए साजिश रच कर अपने ही ठेकेदार के मजदूरों पर फायरिंग करवाई थी, ताकि गवाह फंस जाए. पुलिस की तरफ से मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगियों के ऊपर दर्ज किया गया था. वर्ष 2020 में इसी मामले में पुलिस की तरफ से गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ था.

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आजमगढ़ः गैंगेस्टर और हत्या मामले में गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के आरोप पर सोमवार को बहस की तारीख होने के चलते काफी गहमागहमी थी. लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तैयार नहीं है. कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली तारीख 13 जुलाई निर्धारित की है. लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर व कत्ल के मुकदमे में तारीख थी.

लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने पहले आपत्ति की थी. जिसका उत्तर दिया जा चुका था, इस पर बहस होनी चाहिए. लेकिन आज तारीख पर पहुंचे बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि वह तैयार नहीं है. जिसपर कोर्ट ने 13 तारीख को बहस करने के साथ ही सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया है.बता दें कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के ऐराकला में वर्ष 2014 में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस मामले में ठेकेदार मुख्तार अंसारी का खास था, उसने विपक्षियों पर गोलीबारी का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन बाद में पुलिस की विवेचना में दूसरी स्थिति सामने आई थी.

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पुलिस का आरोप था कि मुख्तार अंसारी ने मऊ जिले में डबल मर्डर मामले में गवाह को फंसाने के लिए साजिश रच कर अपने ही ठेकेदार के मजदूरों पर फायरिंग करवाई थी, ताकि गवाह फंस जाए. पुलिस की तरफ से मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगियों के ऊपर दर्ज किया गया था. वर्ष 2020 में इसी मामले में पुलिस की तरफ से गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ था.

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