आजमगढ़: शाहगंज पुलिस ने लूट के मामले में फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक अरुणकांत यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया है. पुलिस ने अरुणकांत यादव के घर धारा 82 के तहत नोटिस लगाई है. सीआरपीसी की धारा 82 के मुताबिक, जो व्यक्ति किसी अपराध या किसी कर्ज से बचने के मकसद से कहीं फरार हो जाता है तो अदालत की तरफ से उसे भगोड़ा घोषित करने के साथ नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए जाते हैं.
बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक अरुणकांत यादव सपा विधायक और बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं. अरूणकांत यादव पर साल 2009 में शाहगंज से जबरदस्ती एक पिकअप उठा लाने का आरोप है. पिकअप बाद में भाजपा विधायक के घर के बाहर से बरामद कर ली गई थी. इस मामले में शाहगंज थाने की पुलिस ने 1403/2009 धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. बीते रविवार 12 मई को पुलिस ने पूर्व विधायक के घर पहुंचकर नोटिस लगा दिया है. इससे पहले इस मामले में वारंट जारी हुआ था. बिना गिरफ्तारी के ही शाहगंज पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी. पूर्व विधायक न तो न्यायालय में पेश हुए और न ही जमानत कराई.
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मामले में शाहगंज थाना इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि न्यायालय मामले की समीक्षा कर रहा है. पूर्व बीजेपी विधायक अरुणकांत यादव के घर धारा 82 की नोटिस चस्पा कर दी गई है. इसके बाद भी अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है तो एक महीने बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
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