आजमगढ़: माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गुरुवार को गवाहों को धमकाने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. नगर कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है. वहीं, इस मामले के गवाहों की सुरक्षा को भी पुलिस ने पुख्ता कर दिया है.
बता दें कि तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में 2014 में सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो मजदूर घायल हो गए थे. इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायालय में विचाराधीन है. विगत 10 जुलाई को इस मामले में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. बृहस्पतिवार को इस मामले में अशोक सिंह ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी द्वारा धमकी दी जा रही है. इस पर नगर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया.
वहीं, इस पूरे मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 2014 में तरवां थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी द्वारा गवाहों को धमकी देने की सूचना नगर कोतवाली पुलिस को मिली. इस पर पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी विवेचना की जा रही है. वहीं इस मामले में शामिल गवाहों की सुरक्षा को सुदृढ़ कर दिया गया है.
इस मामले में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लल्लन सिंह का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है और मुख्तार अंसारी जेल में है तो पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती है. रही बात धमकी देने की तो उन्होंने फोटो देने की नहीं बल्कि बयान की फोटो कापी देने की बात कही थी. चूंकि पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई है तो उसकी रिकार्डिंग को भी देखा जा सकता है.
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