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राम नगरी में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

यूपी के अयोध्या में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश रोक दिया है. साथ ही सभी होटल, धर्मशाला और लॉज में यात्री निवास को 2 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है.

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बाहरी लोगों की जांच करती पुलिस.
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Published : Mar 21, 2020, 10:28 PM IST

अयोध्या: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में रामनवमी पर कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहा है. ट्रस्ट ने यह निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लिया है. वहीं जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सरयू में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है. साथ ही जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

प्रशासन की एडवाइजरी को रामनवमी मेले पर अघोषित प्रतिबंध माना जा रहा है. अयोध्या में अब बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक पर लगा दी गई है. जिला प्रशासन का यह आदेश 2 अप्रैल तक लागू रहेगा. बाहर से आ रहे श्रद्धालु और दर्शनार्थियों को अयोध्या जनपद कि सीमा में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है.

जानकारी देते जिलाधिकारी.

2 अप्रैल तक सरयू नदी में सामूहिक स्नान प्रतिबंधित हो चुका है. साथ हीर जिले के सभी होटल, धर्मशाला और लॉज, यात्री निवास के संचालन को रोक दिया गया है. जिला अधिकारी अनुज झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है.

इसे भी पढ़ें- कोरोना का खौफ: नहीं होगा चैत्र रामनवमी का मेला

यह एडवाइजरी एपिडमिक एक्ट के तहत जारी की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रामलला का दर्शन भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है. रामलला परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है. इस दिशा में 5 टीम काम कर रही हैं.

अयोध्या: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में रामनवमी पर कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहा है. ट्रस्ट ने यह निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लिया है. वहीं जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सरयू में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है. साथ ही जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

प्रशासन की एडवाइजरी को रामनवमी मेले पर अघोषित प्रतिबंध माना जा रहा है. अयोध्या में अब बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक पर लगा दी गई है. जिला प्रशासन का यह आदेश 2 अप्रैल तक लागू रहेगा. बाहर से आ रहे श्रद्धालु और दर्शनार्थियों को अयोध्या जनपद कि सीमा में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है.

जानकारी देते जिलाधिकारी.

2 अप्रैल तक सरयू नदी में सामूहिक स्नान प्रतिबंधित हो चुका है. साथ हीर जिले के सभी होटल, धर्मशाला और लॉज, यात्री निवास के संचालन को रोक दिया गया है. जिला अधिकारी अनुज झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है.

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यह एडवाइजरी एपिडमिक एक्ट के तहत जारी की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रामलला का दर्शन भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है. रामलला परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है. इस दिशा में 5 टीम काम कर रही हैं.

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