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अम्बेडकरनगर: प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, जानें- क्या है छूट की शर्त - ग्रीन जोन के लिए गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले में जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. हालांकि शादी-विवाह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति और कुछ शर्तों के बाद संपन्न कराए जा सकते हैं.

जिलाधिकारी राकेश कुमार
जिलाधिकारी राकेश कुमार
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Published : May 5, 2020, 12:44 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:26 PM IST

अम्बेडकरनगर: शासन की ओर से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत जहां कुछ सुविधाओं में छूट दी गई है. वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सहित अधिकांश कार्यक्रमों पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है. हालांकि शादी को लेकर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

अम्बेडकरनगर जिला इस समय ग्रीन जोन में शामिल है. ऐसे में शासन की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने के बाद प्रशासन ने जिले में व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक छोटी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुली रहेंगी. साथ ही यहां आने वालों को मास्क और फेस कवर लगाकर रखना होगा. आगामी 17 मई तक जिले के बाहर की यात्रा पर रोक रहेगी.

अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय बस परिवहन का संचालन नहीं होगा. समस्त शैक्षिक संस्थाएं , प्रशिक्षण केंद्र बन्द रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक होगी. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, खेल, मनोरंजन केंद्र बन्द रहेंगे. हालांकि इस दौरान शादी-विवाह के कायक्रमों को छूट मिलेगी. इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. इस कार्यक्रम में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी और जो लोग शामिल होंगे उनका पूरा विवरण प्रशासन को देना होगा.

इसे भी पढ़ें- COVID-19: UP में कोरोना के 51 नए मामले आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 2696

अम्बेडकरनगर: शासन की ओर से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत जहां कुछ सुविधाओं में छूट दी गई है. वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सहित अधिकांश कार्यक्रमों पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है. हालांकि शादी को लेकर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

अम्बेडकरनगर जिला इस समय ग्रीन जोन में शामिल है. ऐसे में शासन की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने के बाद प्रशासन ने जिले में व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक छोटी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुली रहेंगी. साथ ही यहां आने वालों को मास्क और फेस कवर लगाकर रखना होगा. आगामी 17 मई तक जिले के बाहर की यात्रा पर रोक रहेगी.

अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय बस परिवहन का संचालन नहीं होगा. समस्त शैक्षिक संस्थाएं , प्रशिक्षण केंद्र बन्द रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक होगी. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, खेल, मनोरंजन केंद्र बन्द रहेंगे. हालांकि इस दौरान शादी-विवाह के कायक्रमों को छूट मिलेगी. इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. इस कार्यक्रम में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी और जो लोग शामिल होंगे उनका पूरा विवरण प्रशासन को देना होगा.

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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:26 PM IST
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