प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के स्नान घाटों से 100 मीटर दूरी तक फोटोग्राफ लेने को प्रतिबंधित कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि मीडिया में नहाते हुए लोगों के फोटोग्राफ छपे या दिखे तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कोर्ट ने मेलाधिकारी को कानून नियम और कोर्ट के आदेश की जानकारी मीडिया को देने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर रोक के बावजूद नहाती महिला के फोटो मीडिया में कैसे छपे हैं. कोर्ट ने एक अखबार को याचिका के साथ संलग्न कर लिया है. साथ ही मेलाधिकारी से 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया है.