आगरा: ताजनगरी में धोखाधड़ी के आरोप में एक बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि, बिल्डर ने रकम लेकर एक फ्लैट का बैनामा नहीं किया. इसके साथ ही दूसरे फ्लैट का निर्माण भी नहीं कराया. पीड़ित से बिल्डर ने दो फ्लैट के नाम पर 87 लाख रुपये की ठगी की है. रविवार को पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
इस पूरे मामले में हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि, राजा की मंडी निवासी वैभव अग्रवाल ने एक मुकदमा दर्ज कराया है.आरोप है कि, ओल्ड विजय नगर कालोनी निवासी नितिन गुप्ता और शशि गुप्ता ने उसके साथ ठगी की है. पीड़ित ने बताया कि 2013 में उसकी आरोपियों से मुलाकात हुई थी. उस समय बिल्डर नितिन गुप्ता ने बताया कि उसके पास विजय क्लब के पास भूखंड है. जिस पर अशोका एलिगेंस आमंत्रण नाम से बिल्डिंग बनाई जा रही है. इस बिल्डिंग के लिए जरूरी सभी सरकारी विभागों से एनओसी मिल गई है. अच्छी लोकेशन होने की वजह से उसे अशोका एलिगेंस में फ्लैट लेने के लिए कहा गया.
वैभव अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि, आरोपित ने उन्हें नमूने के रूप में एक फ्लैट भी दिखाया. जिस फ्लैट की कीमत 37 लाख बताई गई. इसके साथ ही एक अन्य फ्लैट की कीमत 67 लाख बताई गई. जिस पर उन्होंने अच्छी लोकेशन के चलते फ्लैट संख्या 202 और 205 बुक करा दिया. इन फ्लैटों के बुकिंग के एवज में उसने बिल्डर नितिन गुप्ता और शशि गुप्ता को 85 लाख रुपये बिल्डर को दिए. बिल्डर नितिन गुप्ता ने अक्तूबर 2018 में फ्लैट संख्या 202 पर मुझे कब्जा भी दे दिया. लेकिन, अभी तक फ्लैट का बैनामा नहीं किया है. इसके साथ ही फ्लैट संख्या 205 का निर्माण अभी तक पूरा नहीं कराया है. जबकि उस फ्लैट के एवज में उसने 50 लाख रुपये एडवांस लिया था. इस बारे में जब बिल्डर को नोटिस भेजा तो उसने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया. वह दोनों आरोपियों के झांसे में आकर उन्हें 87 लाख रुयये दे चुका है.
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