आगरा: स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ramshankar Katheria) को बीते माह दो साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की गई थी. इस पर जिला जज विवेक संगल ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार करके सुनवाई होने तक सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. जिला जज (District Judge of Agra) विवेक संगल की अदालत में 27 सितंबर-2023 को सांसद कठेरिया की ओर से अधिवक्ता ने बहस पूरी की. 30 सितंबर को अभियोजन की बहस पूरी हुई. जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर फैसले के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की थी. आज (गुरुवार) जिला जज की अदालत में सुनवाई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है.
बता दें कि, स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में पांच अगस्त-2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी. इस पर स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सात अगस्त-2023 को जिला जज की अदालत में अपील की थी. जिला जज की अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार की. इस पर सुनवाई की. इसके बाद जिला जज की अदालत ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी थी. अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था.
यह था मामला
बता दें कि इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरेंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. इसमें जमकर बवाल हुआ था, मारपीट भी हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. इस मामले में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पांच अगस्त-2023 को फैसला सुनाया गया.
इन धाराओं में सुनाई गई थी सजा
आगरा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने केस में आरोपी मानते हुए शनिवार को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत सांसद को दोषी माना. इसके बाद दो साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मीडिया से भाजपा सासंद डॉ. राम शंकर कठेरिया ने बताया कि, अब जिला जज की अदालत से 16 अक्टूबर की सुनवाई की तारीख मिली है. उस दिन वह सुनवाई के लिए हाजिर होंगे.
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