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परिवहन विभाग ने पहली बार लागू की ओटीएस स्कीम, आरटीओ में होने लगे रजिस्ट्रेशन

परिवहन विभाग ने पहली बार टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है. वहीं सोमवार शाम चार बजे तक 41 लोगों ने अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है.

परिवहन विभाग
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Published : Jul 4, 2022, 7:21 PM IST

लखनऊ : परिवहन विभाग ने पहली बार टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है. विभाग की इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में टैक्स बकायेदारों की भीड़ उमड़ने लगी है. वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आरटीओ दफ्तर पहुंच रहे हैं. ₹1000 जमा करके ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं. सोमवार शाम चार बजे तक 41 लोगों ने अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ टैक्स के बकायेदार वाहन स्वामी उठाएंगे. इससे परिवहन विभाग को भी अपना बकाया वसूलने में मदद मिलेगी.


ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय में तैनात एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी बताते हैं कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत जो वाहन एक अप्रैल 2020 या उससे पहले आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं और उन पर टैक्स बकाया है तो ऐसे सभी वाहनों पर पेनाल्टी में 100 फीसद की छूट प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए संभागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा. वाहन स्वामियों को ओटीएस योजना में छूट के लिए 26 जुलाई के पहले प्रत्येक दशा में अपना आवेदन देना होगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹1000 है.

एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी

एआरटीओ का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वाहन के बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी पर 100 फीसद छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स की पहली किस्त का 50 फीसदी, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 फीसदी और तीसरी शेष किस्त 35 दिन के अंदर 25 फीसदी जमा करनी होगी. वाहन स्वामी 30 दिन के अंदर एक मुश्त भी पूरी धनराशि जमा कर सकता है, लेकिन समय के अंदर जमा न करने पर ₹50 प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी चुकाना होगा.

ये भी पढ़ें : नूपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर विवाद, NCW ने यूपी पुलिस से की शिकायत

उन्होंने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामी को यह जरूर देखना होगा कि उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन 2020 से पहले का जरूर होना चाहिए. इतना ही नहीं वाहन पर किसी तरह का कोई चालान भी नहीं होना चाहिए. किसी तरह की रिपोर्ट भी वाहन पर दर्ज नहीं होनी चाहिये, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा.

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लखनऊ : परिवहन विभाग ने पहली बार टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है. विभाग की इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में टैक्स बकायेदारों की भीड़ उमड़ने लगी है. वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आरटीओ दफ्तर पहुंच रहे हैं. ₹1000 जमा करके ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं. सोमवार शाम चार बजे तक 41 लोगों ने अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ टैक्स के बकायेदार वाहन स्वामी उठाएंगे. इससे परिवहन विभाग को भी अपना बकाया वसूलने में मदद मिलेगी.


ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय में तैनात एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी बताते हैं कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत जो वाहन एक अप्रैल 2020 या उससे पहले आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं और उन पर टैक्स बकाया है तो ऐसे सभी वाहनों पर पेनाल्टी में 100 फीसद की छूट प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए संभागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा. वाहन स्वामियों को ओटीएस योजना में छूट के लिए 26 जुलाई के पहले प्रत्येक दशा में अपना आवेदन देना होगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹1000 है.

एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी

एआरटीओ का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वाहन के बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी पर 100 फीसद छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स की पहली किस्त का 50 फीसदी, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 फीसदी और तीसरी शेष किस्त 35 दिन के अंदर 25 फीसदी जमा करनी होगी. वाहन स्वामी 30 दिन के अंदर एक मुश्त भी पूरी धनराशि जमा कर सकता है, लेकिन समय के अंदर जमा न करने पर ₹50 प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी चुकाना होगा.

ये भी पढ़ें : नूपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर विवाद, NCW ने यूपी पुलिस से की शिकायत

उन्होंने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामी को यह जरूर देखना होगा कि उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन 2020 से पहले का जरूर होना चाहिए. इतना ही नहीं वाहन पर किसी तरह का कोई चालान भी नहीं होना चाहिए. किसी तरह की रिपोर्ट भी वाहन पर दर्ज नहीं होनी चाहिये, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा.

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