लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा मामले में एक आरोपी को सीजेएम अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार को एसआईटी ने किसानों पर थार चढ़ाने के मामले में 14वां आरोपी बनाया था. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंता राम ने सोमवार को वीरेंद्र कुमार शुक्ला को जमानत दे दी. उनको अदालत ने 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों पर थार चढ़ने के आरोप में जेल में बंद 13 आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम अदालत में पेशी हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को चार किसानों और एक पत्रकार की थार चढ़ाकर हत्या हुई थी. इस केस (एफआईआर संख्या 219) में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला 14वें आरोपी हैं.
वीरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम 3 जनवरी को तब सामने आया, जब पुलिस ने एफआईआर संख्या 219 में अपनी चार्जशीट दायर की. वीरेंद्र कुमार शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 (सबूत गायब करने) का आरोप लगाया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चार्जशीट स्वीकार करते हुए 10 जनवरी को वीरेंद्र कुमार शुक्ला को कोर्ट में तलब किया था.
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एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर अपने वकील अनिल कुमार त्रिवेदी के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चिंता राम ने आरोपी को आईपीसी की धारा 201 के तहत जमानत दे दी. सीजेएम ने आरोपी वीरेंद्र कुमार शुक्ला को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इसी राशि की दो अलग-अलग प्रतिभूतियों पर जमानत दी है.
इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, आरोपी अंकित दास, सुमित जायसवाल, नन्दन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, लवकुश राणा, आशीष पाण्डेय, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, शिशुपाल, रिंकू राणा, उल्हास त्रिवेदी उर्फ मोहित और धर्मेंद्र बंजारा की पेशी सीजेएम अदालत में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
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