लखनऊ: जुर्म स्वीकार कराने के लिए कस्टडी में आरोपी की बुरी तरह पिटाई करके हत्या करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए जीडी में हेरफेर करने के आरोपी जौनपुर के बक्शा थाने में तैनात रहे सुरेश कुमार सिंह, राकेश कुमार राय और महेश सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.
इसके पहले मामले में आरोपी सुरेश कुमार सिंह, राकेश कुमार राय और महेश सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दी, जिस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया. आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख तय करते हुए 17 आरोपी सुरेश कुमार सिंह, राकेश कुमार राय, समीर कुमार, चन्दन यादव, सुनील कुमार तिवारी, महेश सिंह, नीरज कुमार, अरुण कुमार सिंह, दुर्गेश्वर मिश्र, थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, राज कुमार वर्मा, कमल बिहारी बिंद, अंगद प्रसाद चौधरी, राजन सिंह, श्वेत प्रकाश सिंह और राम कीर्ति यादव को जेल से तलब किया है.
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उल्लेखनीय है कि, सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर बताया कि वादी अजय कुमार यादव ने जौनपुर के बक्शा थाने में 12 फरवरी 2021 को एसओजी टीम और बक्शा थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि वादी के छोटे भाई कृष्णा उर्फ पुजारी को पुलिस ने 11 फरवरी को घर से उठाया था. साथ ही पुलिसवाले 60 हजार और अन्य सामान भी ले गए. कहा गया कि 12 फरवरी की रात साढ़े 12 बजे एसओजी प्रभारी और थाना प्रभारी अपने साथियों के साथ कृष्णा को वापस घर लेकर आए, उस समय कृष्णा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और चिल्ला रहा था कि माँ मुझे बचा लो. सुबह वादी को पता चला कि वादी के भाई कृष्णा की मृत्यु हो गई.
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