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फ्लाई ओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में देरी, हाइकोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के तीन फ्लाई ओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के मामले में सख्त नजर आयी. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक हलफनामा नहीं दाखिल कर होता है, तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हाजिर होना होगा.

allahabad high court angry with nhai project director over issue of street lights on flyovers
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Published : Oct 22, 2021, 10:10 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के तीन फ्लाई ओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए, आदेश दिया है कि एनएचएआई यदि अगली सुनवाई तक हलफनामा नहीं दाखिल कर पाता तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हाजिर होना होगा. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से सफाई दी गई कि कमता, चिनहट व मटियारी फ्लाई ओवर्स और इनसे जुड़ी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए टेक्निकल बिड 21 अक्टूबर को खोली जा चुकी हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसम्बर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने लोक न्यायार्थ संस्था की जनहित याचिका पर दिया है. वर्ष 2017 में दाखिल इस जनहित याचिका में इन तीनों फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने की मांग की गई है. याची का कहना है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं. न्यायालय इस मामले में जिलाधिकारी, नगर निगम व एनएचएआई को कई बार सख्त आदेश दे चुकी है.

ये भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा: मृतकों के परिजनों को कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने दिए एक-एक करोड़ के चेक

आखिरकार एनएचएआई ने स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी ली थी. पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने एनएचएआई से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था, लेकिन इस बार की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने कहा कि बिड खोल दी गई हैं. इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही प्रभावी कदम उठाए गए हैं व शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक अवसर देने की मांग की.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के तीन फ्लाई ओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए, आदेश दिया है कि एनएचएआई यदि अगली सुनवाई तक हलफनामा नहीं दाखिल कर पाता तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हाजिर होना होगा. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से सफाई दी गई कि कमता, चिनहट व मटियारी फ्लाई ओवर्स और इनसे जुड़ी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए टेक्निकल बिड 21 अक्टूबर को खोली जा चुकी हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसम्बर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने लोक न्यायार्थ संस्था की जनहित याचिका पर दिया है. वर्ष 2017 में दाखिल इस जनहित याचिका में इन तीनों फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने की मांग की गई है. याची का कहना है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं. न्यायालय इस मामले में जिलाधिकारी, नगर निगम व एनएचएआई को कई बार सख्त आदेश दे चुकी है.

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आखिरकार एनएचएआई ने स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी ली थी. पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने एनएचएआई से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था, लेकिन इस बार की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने कहा कि बिड खोल दी गई हैं. इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही प्रभावी कदम उठाए गए हैं व शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक अवसर देने की मांग की.

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