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Sahara-Sebi रिफंड खाता सरकार को ट्रांसफर किया जा सकता है!

सरकार सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड धन को कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करने पर सोच कर रही है. इसके बाद दावा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने का प्रोविजन होगा. पढ़ें पूरी खबर...(Sahara-Sebi refund account, Sahara, SEBI, Consolidated Fund of India, Subrata Roy, Sahara Group, Supreme Court Securities and Exchange Board of India)

Subrata Roy
सुब्रत रॉय
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 20, 2023, 11:53 AM IST

नई दिल्ली: सरकार सहारा-सेबी रिफंड खाते के अनक्लेम्ड धन को भारत के कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करने की लीगैलिटी पर विचार कर रही है. इसके बाद दावा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने का प्रोविजन है. पिछले सप्ताह सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय की मृत्यु ने इस फंड पर सवाल खड़ा कर दिया है. इसकी स्थापना के बाद से एक दशक में रिफंड के लिए कुछ ही दावेदार सामने आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के एक आदेश को बरकरार रखा है. समूह इकाइयों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को पूंजी बाजार में जमा धनराशि को निवेशकों को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिए.

Subrata Roy
सुब्रत रॉय

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिए गए विवरण के सत्यापन के बाद, (सेबी) सभी या किसी भी ग्राहक के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ है, तो ऐसे ग्राहकों से एकत्र की गई राशि भारत सरकार को सौंपी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग खाते के साथ राशि को भारत की समेकित निधि में ट्रांसफर करने का विकल्प तलाशा जा सकता है. सेबी के तहत समर्पित रिफंड खाते में फैसले के 11 साल बाद भी दावेदार मुश्किल से ही आगे आए हैं. फंड का इस्तेमाल गरीब समर्थक कार्यक्रमों या किसी अन्य सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सकता है. निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग विंडो स्थापित करते समय ऐसा किया जा सकता है और इस मुद्दे की कानूनी जांच की जाएगी.

रिफंड के लिए एक पोर्टल बनाया गया
इस साल 31 मार्च तक, 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों को 138 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद, समूह से बरामद और सरकारी बैंकों में जमा की गई कुल राशि 25,163 करोड़ रुपये थी. इस साल की शुरुआत में, मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी के केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे, और रिफंड के लिए एक डेडिकेटेडपोर्टल बनाया गया था. नए आदेश के अनुसार, सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये में से राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन आदेश की तारीख से नौ महीने के भीतर नहीं. शेष राशि सहारा-सेबी रिफंड खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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नई दिल्ली: सरकार सहारा-सेबी रिफंड खाते के अनक्लेम्ड धन को भारत के कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करने की लीगैलिटी पर विचार कर रही है. इसके बाद दावा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने का प्रोविजन है. पिछले सप्ताह सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय की मृत्यु ने इस फंड पर सवाल खड़ा कर दिया है. इसकी स्थापना के बाद से एक दशक में रिफंड के लिए कुछ ही दावेदार सामने आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के एक आदेश को बरकरार रखा है. समूह इकाइयों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को पूंजी बाजार में जमा धनराशि को निवेशकों को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिए.

Subrata Roy
सुब्रत रॉय

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिए गए विवरण के सत्यापन के बाद, (सेबी) सभी या किसी भी ग्राहक के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ है, तो ऐसे ग्राहकों से एकत्र की गई राशि भारत सरकार को सौंपी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग खाते के साथ राशि को भारत की समेकित निधि में ट्रांसफर करने का विकल्प तलाशा जा सकता है. सेबी के तहत समर्पित रिफंड खाते में फैसले के 11 साल बाद भी दावेदार मुश्किल से ही आगे आए हैं. फंड का इस्तेमाल गरीब समर्थक कार्यक्रमों या किसी अन्य सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सकता है. निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग विंडो स्थापित करते समय ऐसा किया जा सकता है और इस मुद्दे की कानूनी जांच की जाएगी.

रिफंड के लिए एक पोर्टल बनाया गया
इस साल 31 मार्च तक, 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों को 138 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद, समूह से बरामद और सरकारी बैंकों में जमा की गई कुल राशि 25,163 करोड़ रुपये थी. इस साल की शुरुआत में, मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी के केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे, और रिफंड के लिए एक डेडिकेटेडपोर्टल बनाया गया था. नए आदेश के अनुसार, सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये में से राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन आदेश की तारीख से नौ महीने के भीतर नहीं. शेष राशि सहारा-सेबी रिफंड खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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