बदायूं: जिले में सोमवार को जिलाधिकारी ने शासन से आई गाइडलाइन के उपरांत अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी. अनलॉक-4, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बाजार और दुकानें प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी. स्वास्थ्य विभाग से अनुमति प्राप्त नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक यथावत खुलेंगे. दवाओं की दुकानें मेडिकल स्टोर 24 घंटे, सातों दिन खुलेंगे.
शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद सोमवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कलेक्ट्रेट के अटल बिहारी वाजपेई सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक- 4 की गाइडलाइन जारी कर दी. अनलॉक-4, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. इसके अंतर्गत बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला करेंगे. मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल पूर्व की भांति 24 घंटे सातों दिन खुलेंगे. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें समस्त दुकानदार को फेस मास्क और ग्लब्स का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा और दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी. इससे आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा. जिस भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है उसे दुकानदार की ओर से कोई भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी.
21 सितंबर से तमाम सामाजिक एकेडमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इनमें फेस मास्क के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी होगा. 21 सितंबर से ही शादी विवाह और अन्य समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
जिला अधिकारी ने बताया कि समस्त स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों और सामान्य शैक्षिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. इन स्थानों को ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी, लेकिन 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. कंटेनमेंट जोन से बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को माता-पिता की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से लागू होगी.
बदायूं: अनलॉक- 4 की गाइडलाइन जारी, सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार - अनलॉक 4
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिलाधिकारी ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत बाजार सुबह के 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे.
बदायूं: जिले में सोमवार को जिलाधिकारी ने शासन से आई गाइडलाइन के उपरांत अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी. अनलॉक-4, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बाजार और दुकानें प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी. स्वास्थ्य विभाग से अनुमति प्राप्त नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक यथावत खुलेंगे. दवाओं की दुकानें मेडिकल स्टोर 24 घंटे, सातों दिन खुलेंगे.
शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद सोमवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कलेक्ट्रेट के अटल बिहारी वाजपेई सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक- 4 की गाइडलाइन जारी कर दी. अनलॉक-4, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. इसके अंतर्गत बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला करेंगे. मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल पूर्व की भांति 24 घंटे सातों दिन खुलेंगे. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें समस्त दुकानदार को फेस मास्क और ग्लब्स का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा और दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी. इससे आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा. जिस भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है उसे दुकानदार की ओर से कोई भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी.
21 सितंबर से तमाम सामाजिक एकेडमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इनमें फेस मास्क के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी होगा. 21 सितंबर से ही शादी विवाह और अन्य समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
जिला अधिकारी ने बताया कि समस्त स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों और सामान्य शैक्षिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. इन स्थानों को ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी, लेकिन 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. कंटेनमेंट जोन से बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को माता-पिता की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से लागू होगी.