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29 अप्रैल से 4 दिन तक बंद रहेंगे बाजार, डीएम ने जारी किया आदेश - कोरोना वायरस

वाराणसी में कल यानी गुरुवार से चार दिन के लिए बाजार बंद रहेंगे. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम ने यह फैसला लिया है. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक वस्तुओं के साथ मेडिकल विभाग की दुकानें खुली रहेंगी.

वाराणसी में कल से बंद रहेंगे बाजार.
वाराणसी में कल से बंद रहेंगे बाजार.
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Published : Apr 28, 2021, 9:04 PM IST

वाराणसी: कोरोना की बेकाबू हो रही रफ्तार के बीच बनारस में गुरुवार से लेकर रविवार तक बाजार बंद रहेंगे. इन नियमों को सख्ती के साथ लागू करते हुए आदेश जारी किया गया है. हालांकि, जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह 2 दिन लॉकडाउन नहीं माना जाएगा.

2 दिन के लिए जारी है अलग आदेश

दरअसल, पहले से ही शनिवार और रविवार को प्रदेश सरकार के आदेश के बाद वीकली लॉकडाउन लागू है. इन सबके बीच व्यापारियों से हुई सहमति के बाद जिलाधिकारी ने वाराणसी में गुरुवार और शुक्रवार को भी इस सप्ताह बंदी का निर्णय लिया है. इस बाबत जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में 'नोवल कोरोना वायरस' का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है. विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1800 से अधिक नए मामले प्रतिदिन आ रहे हैं. शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं.

इसे भी पढ़ें- समाज का एक चेहरा यह भी: साइकिल पर शव लेकर भटकता रहा पति, नहीं करने दिया अंतिम संस्कार

इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि 12.00 बजे तक खोली जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि उक्त समय में मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.

मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाइयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. वहीं साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा.

वाराणसी: कोरोना की बेकाबू हो रही रफ्तार के बीच बनारस में गुरुवार से लेकर रविवार तक बाजार बंद रहेंगे. इन नियमों को सख्ती के साथ लागू करते हुए आदेश जारी किया गया है. हालांकि, जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह 2 दिन लॉकडाउन नहीं माना जाएगा.

2 दिन के लिए जारी है अलग आदेश

दरअसल, पहले से ही शनिवार और रविवार को प्रदेश सरकार के आदेश के बाद वीकली लॉकडाउन लागू है. इन सबके बीच व्यापारियों से हुई सहमति के बाद जिलाधिकारी ने वाराणसी में गुरुवार और शुक्रवार को भी इस सप्ताह बंदी का निर्णय लिया है. इस बाबत जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में 'नोवल कोरोना वायरस' का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है. विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1800 से अधिक नए मामले प्रतिदिन आ रहे हैं. शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं.

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इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि 12.00 बजे तक खोली जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि उक्त समय में मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.

मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाइयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. वहीं साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा.

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